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- दुर्ग /दुर्ग जिले में शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आदेश जारी किया है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु सभी अधिकारी व कर्मचारी बिना पूर्वानुमति के न तो अवकाश पर रहेंगे और ना ही मुख्यालय छोड़ेंगे। जिला स्तर पर तथा जिला के अंतर्गत समस्त शासकीय एवं राज्य शासन की विभागीय इकाईयों, उपक्रमों के अमले के अवकाश की स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी सक्षम अधिकारी होंगे।
- दुर्ग, / जिला दंडाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण तथा अस्त्रों के संभावित दुरुपयोग को रोकने एवं निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा एवं आम व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने की तिथि से सीमित अवधि के लिए दुर्ग जिला अंतर्गत समस्त क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों को अस्त्र जमा करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी) धारा-21 के तहत दुर्ग जिले अंतर्गत समस्त क्षेत्र मे रहने वाले सभी शस्त्र लायसेंसियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 07 दिवस के अंदर जमा करायें। इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र संबंधित शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने अनुज्ञप्ति है, यहां भी जमा कर सकते है। जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगे। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश जिले में निवासरत् सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड/वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुख्क्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे।जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है। अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्टर परिसर में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दुर्ग के कक्ष कमांक 31 में दिया जाएगा। वे सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। 16 मार्च 2024 से निर्वाचन प्रक्रिया की संमाप्ति (लोकसभा निर्वाचन 2024) तक के लिए दुर्ग जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए गए हैं। संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित शस्त्र डीलर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
- दुर्ग, / भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिये कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले के आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। निर्वाचन के दौरान सभी राजनैतिक दल, उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, न केवल स्थायी रूप से होता है, विभिन्न वाहनों जैसे जीप, कार, ट्रक, टेम्पो तिपहिया स्कूटर सायकल रिक्शा आदि पर घूम-घूम कर या स्थिर रखकर भी होता है। ये वाहन सभी गलियों, सड़कों एवं उपगलियों पर चलते हैं तथा गांव बस्तियों मोहल्लों एवं कालोनियों से बहुत ऊंची आवाज लाउड स्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते हैं। लाउड स्पीकरों पर अप्रतिबंधित रूप से किये जाने वाले शोरगुल से वृद्ध, दुर्बल, बीमार व्यक्ति को चाहे वह किसी चिकित्सालय संस्थान में हो या घर में हो बहुत परेशानी होती है।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने निर्वाचन अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को नियंत्रित करने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। आदेशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही समक्ष अधिकारी की अनुमति पश्चात किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जाएंगे। लोक परिशांति को देखते हुए लंबे चोंगे वाले लाउड स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउड स्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधत किया गया है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्य तौर पर शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय छात्रावास, नगर पालिक परिषद, जनपद पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति दिनांक तक संपूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गई है।
- रायपुर:।- रायपुर में रहने वाले आर्यन खरे ने गेट 2024 (जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग) परीक्षा में पूरे भारत वर्ष में 6 वां रैंक लाकर अपने परिवार और राज्य का नाम रोशन किया है। वे छत्तीसगढ़ राज्य में अव्वल रहे। विदित हो की ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) एक अखिल भारतीय परीक्षा है जो राष्ट्रीय समन्वय बोर्ड, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से गेट समिति द्वारा देश भर के आठ क्षेत्रों में प्रशासित और आयोजित की जाती है, जिसमें आई.आई.एस.सी. बैंगलोर और अन्य सात आई.आई.टी. के संकाय सदस्य शामिल होते हैं। यह परीक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) से सीधे मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग (एमई), मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी (एमटेक) एवं पीएचडी में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। इसके अलावा उत्तीर्ण छात्र रैंक के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) और भारत भर के अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय में भी प्रवेश ले सकते है। यह तेजी से बढ़ते सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों (पीएसयू) और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रवेश द्वार भी खोलता है। कुछ सार्वजनिक उपक्रम और अनुसंधान संगठन जो नौकरियां प्रदान करने के लिए गेट स्कोर का उपयोग करते हैं उनमें ओएनजीसी, एनटीपीसी, गेल, एचपीसीएल, पीजीसीआईएल, बीएचईएल, बीएसएनएल, एनएचपीसी, बीएआरसी, डीआरडीओ आदि शामिल हैं। पूरे देश से इंजीनियरिंग करने वाले महज 10 फीसदी छात्र ही गेट क्वालिफाई कर पाते है।आर्यन खरे के पिता श्री सुबोध खरे लोक निर्माण विभाग रायपुर में पर्यवेक्षक के रुप में कार्यरत हैं एवं माता श्रीमती सारिका खरे गृहणी है। उनकी छोटी बहन श्रेया ने एम.बी.बी.एस. की परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण की है। आर्यन ने बताया कि भिलाई इस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग से सिविल में बी.ई. किया। उन्होने कहा कि किसी भी परीक्षा में सफलता पाने के लिए सकारात्मक रहकर तैयारी करनी चाहिए। पढ़ाई में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की आवश्यकता होती है। गेट की तैयारी के लिए कितने घंटे पड़ रहे है यह मायने नहीं रखता अपितु आपका पड़ाई के प्रति निरंतरता, नियमितता और प्रतिबद्धता मायने रखता है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवारजनों और शिक्षकों को दिया। आर्यन ने कहा कि आगे मौका मिला तो सिविल सर्विस की तैयारी भी करूंगा। वे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते है।
- दुर्ग /दुर्ग जिले में शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आदेश जारी किया है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु सभी अधिकारी व कर्मचारी बिना पूर्वानुमति के न तो अवकाश पर रहेंगे और ना ही मुख्यालय छोड़ेंगे। जिला स्तर पर तथा जिला के अंतर्गत समस्त शासकीय एवं राज्य शासन की विभागीय इकाईयों, उपक्रमों के अमले के अवकाश की स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी सक्षम अधिकारी होंगे।
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रायपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. गौरव सिंह के निर्देश पर लोकसभा निर्वाचन के लिए स्थानीय निर्वाचन शाखा कलेक्टर परिसर में शिकायत सेल कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। जहां पर नोडल अधिकारी व सहायक नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में ड्यूटी सुनिश्चित की गई है। इसके नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर श्री बी. सी. साहू है। कंट्रोल रूम का संपर्क नंबर 0771-2445785 जारी किया गया है।
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रायपुर /लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान कोलाहल विहीन वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने आदेश जारी कर रायपुर जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्य समाप्ति तक बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को निषेध कर दिया है। उन्होने कहा है कि निर्वाचन प्रचार-प्रसार एवं आमसभा प्रचार जुलूस वाहन इत्यादि के लिए क्षेत्र के संबंधित सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में किया जा सकता है। रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त विधानसभा क्षेत्र हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, रायपुर को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
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रायपुर /कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं भयमुक्त वातावरण में मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी न की जा सके तथा मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो एवं मतदाता भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके मद्देनजर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने एक आदेश जारी कर 16 मार्च 2024 से जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एव बल्लम अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे।
यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते हैं तथा धार्मिक आस्थाओं के आधार पर धारित अस्त्र-शस्त्र पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। रायपुर जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा ना ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा तथा ना ही कोई धरना देगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह या व्यक्ति के विरूद्ध धारा दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। -
जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश
रायपुर /कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह ने जनप्रतिनिधियों को आबंटित वाहन वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। अतः निर्वाचन की घोषणा की दिनांक से निर्वाचन कि परिणाम घोषित होनेे के दिनांक तक केन्द्र राज्य शासन के उपक्रम, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतो, ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, विपणन बोर्ड, विपणन संस्थाओं, कृषि उपज मंडी समिति प्राधिकरणों या अन्य ऐसे निकाय जिनमें सरकारी धन का कितना भी छोटा अंश निवेश किया गया हो, के वाहनों के उपयोग के किसी भी प्रकरण की अनुमति संसद सदस्य, लोकसभा सदस्य या राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों अथवा अभ्यर्थियों या निर्वाचन से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं दिए जाने के आदेश है। अतएव उल्लेखित जनप्रतिनिधियों को आबंटित वाहन वापस ले कर सूचना प्रदान करें। -
रायपुर /कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु समस्त अधिकारी-कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है कि वे कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्वानुमति के न तो अवकाश पर रहेंगे और ना ही मुख्यालय छोड़ेंगे। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार जिला स्तर पर तथा जिले अंतर्गत समस्त शासकीय एवं राज्य शासन के विभागीय इकाईयों/उपक्रमों के अमले के अवकाशों की स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी होंगे।
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रायपुर/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, इस दृष्टिकोंण से यह सुनिश्चित किया जावे कि जिले में किसी संपत्ति का विरूपण न हो। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों को कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके अनुसार छत्तीसगढ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 में निहित प्रावधानानुसार कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डानीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। इस संबंध में टीम गठित की जाएगी, जिसमें नगरीय निकाय, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के कर्मचारी-अधिकारी शामिल रहेंगे। यह टीम सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति को, संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्ण स्वरूप में लाएगी तथा टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद गठित टीम निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं संबंधित थाना प्रभारी प्रदत्त सूचना रिपोर्ट पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव के प्रचार-प्रसार के लिये नहीं किया जाएगा। थाना प्रभारी द्वारा संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की जाएगी।
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लोकसभा आम निर्वाचन 2024
बालोद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशानुसार लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आज 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के तत्काल बाद बालोद जिले में प्रशासनिक अमले के द्वारा सम्पत्ति विरूपण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आज लोकसभा आम निर्वाचन तिथि की घोषणा करने के पश्चात् जिले के शहरी एवं ग्रामीणों सहित सभी क्षेत्रों में सम्पत्ति विरूपण के अंतर्गत शासकीय बैनर-पोस्टर आदि को हटाने की कार्रवाई की गई। इसके अंतर्गत आज नगर पंचायत डौण्डी, डौण्डीलोहारा, चिखलाकसा सहित जिले के अलग-अलग स्थानों मंे सम्पत्ति विरूपण की कार्रवाई की जा रही है । -
कांकेर. नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में शनिवार को सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया। कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलेसेला ने बताया कि जिले के कोयलीबेड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में चिलपरस गांव के पास सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया । पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में जिला रिजर्व गार्ड और सीमा सुरक्षा बल के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान पर रवाना किया गया था और जब यह दल चिलपरस गांव के पास जंगल में था तब नक्सलियों ने उसपर गोलीबारी शुरू कर दी। उनके अनुसार इसके बाद सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। एलेसेला ने बताया कि बाद में जब सुरक्षाबल के जवानों ने घटनास्थल की तलाशी ली तब वहां से एक नक्सली का शव, एक हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मारे गए नक्सली की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को बीजापुर जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए थे। उन्होंने बताया कि बीजापुर जिले में मारे गए नक्सलियों की पहचान शनिवार को कर ली गई है। उनके मुताबिक दोनों की पहचान सुरेश मुहंदा (30) और सन्नू मुहंदा (20) के रूप में हुई है। उनका कहना है कि दोनों हिंगमेटा गांव के रहने वाले हैं, जहां मुठभेड़ हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि सुरेश पिछले 10 वर्षों से माओवादियों की इंद्रावती एरिया कमेटी में काम कर रहा था और वर्तमान में वह मिलिशिया कमांडर के रूप में सक्रिय था। उन्होंने बताया कि सन्नू पांच साल पहले संगठन में शामिल हुआ था और वर्तमान में एक मिलिशिया सदस्य के रूप में सक्रिय था।
- - काल सेंटर हेल्पलाईन नंबर 1950दुर्ग, / लोकसभा निर्वाचन 2024 के अनुक्रम में जिला निर्वाचन कार्यालय दुर्ग में निर्वाचन संबंधी जानकारी/शिकायत/सुझाव एवं अन्य जानकारी आम-नागरिकों को उपलब्ध कराने हेतु कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, जिसका हेल्पलाईन नंबर 1950 है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार कॉल सेंटर चौबीस घण्टे संचालित होगा। संचालन हेतु अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिसके तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर द्वारा अधिकृत कार्यालयीन समय में एकता साहू की ड्यूटी लगाई गई है। प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक नगर पालिक निगम भिलाई की कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री हरिश कुमार चक्रधारी, आदिवासी विकास दुर्ग के सहायक ग्रेड-3 श्री भूपेश देवांगन और कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा विभाग दुर्ग के भृत्य श्री मनोज ढीमर की ड्यूटी लगाई गई है। दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक मुख्य वन संरक्षक वन विभाग दुर्ग के डाटा एन्ट्री ऑपरेटर श्री गोपीसेन, नगर पालिक निगम दुर्ग के भृत्य श्री नील सिंह ठाकुर और हायर सेकेण्ड्री स्कूल चिखली के भृत्य श्री विजेन्द्र ठाकुर की ड्यूटी लगाई गई है। इसी प्रकार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खोपली के व्यायाम शिक्षक श्री संजय शर्मा, जनपद पंचायत दुर्ग के सहायक विकास विस्तार अधिकारी श्री संजय मस्के, शासकीय आईटीआई भिलाई के कर्मशाला सहायक श्री नीरज निखिल साईमन और नगर पालिक निगम दुर्ग के भृत्य श्री संतोष निषाद की ड्यूटी लगाई गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
- दुर्ग / भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा आज दिनांक 16 मा को लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की जा चुकी है तथा घोषणा की तिथि से जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने वनमंडलाधिकारी, सभी नगर पालिक निगम के आयुक्त, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता, सभी जनपद सीईओ और नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के सीएमओ को जारी आदेश में कहा है कि निर्वाचन की घोषणा की दिनांक से कोई भी ऐसा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होगा जिसके संबंध में कार्यादेश जारी कर दिया गया है, परन्तु वास्तव में स्थल पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, वे कार्य निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् ही प्रारंभ किये जा सकते है। यदि कोई कार्य वास्तव में प्रारंभ हो चुका तो उसे जारी रखा जा सकता है। यह प्रतिबंध निर्वाचन समाप्ति तक संपूर्ण दुर्ग जिले में प्रभावशील रहेगा।
- -राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि नहीं कर सकेंगे सार्वजनिक उपक्रम का उपयोगदुर्ग / भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के आदेशानुसार निर्वाचन घोषणा होने की तिथि 16 मार्च 2024 से निर्वाचन समाप्ति की तिथि के मध्य कोई भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमां के पदाधिकारी आदि शासकीय अथवा अर्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनैतिक उद्देश्य से नहीं ठहर सकेंगे। न ही वहां पर राजनैतिक गतिविधियां कर सकेंगे। पात्रता अनुसार उपलब्ध होने पर उन्हें इन विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में कक्ष उपलब्ध कराया जा सकेगा, किन्तु भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त पात्रता अनुसार ठहरने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत् रसीद दी जाएगी।टेलीफोन हेतु अलग से रजिस्टर रखा जाएगा। किए गए काल का निर्धारित राशि तत्काल प्राप्त की जाएगी। किसी प्रकार की राजनैतिक बैठक अथवा विचार, नाम, पता, ठहरने का प्रयोजन ली गई राशि इत्यादि का समस्त ब्यौरा अंकित किया जाएगा। जब कभी भी प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उपरोक्त अभिलेखों की मांग करेंगे तो उन्हें अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। इन भवनों का आरक्षण जिला मुख्यालय में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी तथा अनुविभागीय मुख्यालय स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा किया जाएगा। कक्षों का आरक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। जिसमें निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारी के आधार पर किया जाएगा। यह भी ध्यान रखा जाएगा कि निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारीगण, प्रेक्षक आदि के लिए सदैव कक्ष आरक्षित रखा जाएगा। इसके उपरान्त कक्ष उपलब्ध होने की स्थिति में अन्य व्यक्तियों को नियमानुसार आबंटित किया जाएगा। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।
- दुर्ग, / भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के स्थायी आदेशों के द्वारा भी निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश के संदर्भ में यह आवश्यक हो गया है कि जिले में लोक शांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपाय भी किये जाए। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार दुर्ग जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, राइफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं/ रैली/ जूलुस एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। दुर्ग जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलताएं वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति/दल भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस आदेश के सम्बन्ध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से सम्भव नहीं है, अतः यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश 16 मार्च 2024 की तिथि से तत्काल प्रभाव से लोकसभा निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक की अवधि के लिये सम्पूर्ण दुर्ग जिले में प्रभावशील रहेगा।
- दुर्ग / भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की जा चुकी है। इसी के साथ जिले में आदर्श आचरण संहिता भी प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिले में छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम में निहित वैधानिक प्रावधानों के तहत अधिकारियों को प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये शासकीय/अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाने तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां लगाये जाने के कारण शासकीय/अशासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 में निहित प्रावधान अनुसार कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा यह जुर्माने से जो एक हजार रूपया तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण के संदर्भ में राज्य में प्रचलित विधि के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही किया जाना है। अतएव जिले में छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाये। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनों की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिख कर विकृत किया जाता है, तो उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार ग्राम व नगर में पर्याप्त संख्या में टीम तत्काल प्रभाव से गठित की जाये। इस टीम में नगरीय निकाय (नगर पालिक निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत) लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मिलित किया जायें। आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में टीम गठित कर जिला निर्वाचन कार्यालय दुर्ग को अवगत कराए, टीम गठित करने का कार्य नगर निगम में आयुक्त एवं शेष क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जाये। टीम सघन भ्रमण कर विरूपितं संपत्ति को संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्व स्वरूप में लाएगी तथा टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफ.आई.आर दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी राजनैतिक दल या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है, तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद गठित टीम निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं सम्बंधित थाना प्रभारी प्रदत्त सूचना रिपोर्ट पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग किसी भी रूप में चुनाव प्रचार-प्रसार के लिये नहीं किया जायेगा। थाना प्रभारी द्वारा संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ की जायेगी। सम्बन्धित टीम शिकायत या उन्हें प्राप्त संपत्ति विरूपण के प्रकरणों को पृथक पंजी में दर्ज करेगी एवं विरूपित संपत्ति की फोटोग्राफी/ विडियोग्राफी करायेगी।
- भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के भवन अनुज्ञा शाखा, जोन 1 का राजस्व अमला ,जिला प्रशासन के प्रतिनिधि ,पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में कोहका हाउसिंग बोर्ड कालोनी के पीछे लगभग 5 एकड भूमि कर किये जा रहे अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई कर जे.सी.बी.से भूमि को मूल स्वारूप प्रदान किया।भिलाई निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने निगम क्षेत्र मे अवैध कब्जे तथा अवैध प्लाटिंग पर जांच कर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए है । निगम के अधिकारी कर्मचारी सम्पूर्ण क्षेत्र मे नजर रख कर तथा जन शिकायतो के आधार पर समय समय पर शहर के घनी आबादी के बीच होने वाले अवैध कब्जे तथा अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रही है। इसी कडी में निगम के भवन विभाग तथा जोन 1 का राजस्व विभाग शुक्रवार को हाऊसिंग बोर्ड कालोनी के पीछे ग्राम कोहका के खसरा नम्बर 1227 में लगभग 5 एकड जमीन पर कुछ लोगो के द्वारा किये जा रहे.अवैध प्लाटिंग कि सूचना पर जे.सी.बी.के साथ मौके पर पहुँच कर भूमि पर काम कर रहे लोगो से भूमि संबंधित आवश्यक दस्तावेज तथा निर्माण अनुमति दिखाने को कहा तो भूमि के स्वामी के रूप कोई मौक पर उपस्थित नही हुए और ना ही दस्तावेज दिखाया गया । तब निगम की टीम ने भूमि अवैध रूप से मुरूम डाल कर बनाए गए कच्चा सडक को जे.सी.बी.से खोद कर मुरूम में जब्त किया और स्थल पर किये गये छोटे ईट घेरे को उखाड कर भूमि को समतल किया।कार्रवाई में भवन अधिकारी हिमान्शु देशमुख, तहसीलदार भिलाई पंचभाई गुरूदत्त, सहायक राजस्व अधिकारी धीरज.साहू, पुलिस के जवान,निगम का तोडफोड दस्ता उपस्थित रहे।
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- चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील
-कलेक्टर-एसपी ने ली अफसरों की आपात बैठक, आदर्श आचरण संहिता का पालन करने और कराने दिए निर्देश-अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर लगा प्रतिबंध, थानों में हथियार जमा कराने के निर्देश-निष्पक्ष रहकर चुनाव संबंधी कामों को अंजाम दे अधिकारी-चुनावी कामों में बाधा डालने वालोें से सख्ती से निपटेगी पुलिसबिलासपुर, /निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तत्काल बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश शरण ने अधिकारियांे की आकस्मिक बैठक ली। उन्होंने आदर्श आचरण संहिता की जानकारी देकर उन्हें पालन करने और करवाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागे हो गई है, जो कि 6 जून 2024 तक प्रभावशील रहेगी। आचरण संहिता के दौरान क्या करना है, और क्या नहीं करना है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया। एसपी रजनेश सिंह, निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।कलेक्टर श्री शरण ने बताया कि तीसरे चरण में बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान होगा। मतदान 7 मई 2024 और मतगणना 4 जून 2024 को होगा। नामांकन भरने का काम जिला कार्यालय में 12 अप्रैल से शुरू होगा, जो कि 19 अप्रैल तक संपन्न होगा। संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत बैनर, पोस्टर हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। एजेन्सियों द्वारा प्रतिदिन इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। कोई भी शासकीय कर्मचारी अवकाश पर नहीं जायेगा। अवकाश प्रतिबंधित कर दिए गये हैं। विशेष परिस्थिति में जिला निर्वाचन कार्यालय की अनुमति से ही अवकाश दी जा सकेगी। कोई भी अधिकारी कर्मचारी राजनीतिक व्यक्तियों के साथ संलग्नता अथवा उनका प्रचार-प्रसार नहीं करेगा। सभी अधिकारी अपनी विभागीय शासकीय वाहन दुरूस्त कर लें। कार्यालय अथवा सरकारी वेबसाईटों पर किसी राजनीतिक व्यक्ति का नाम अथवा तस्वीर नहीं रहनी चाहिए। इसे तत्काल प्रभाव से हटाएं। विश्राम गृह में कोई राजनीतिक व्यक्ति ठहर नहीं सकेगा। और न ही राजनीतिक दलों की बैठक होगी।कलेक्टर ने बताया कि तबादला उपरांत जो कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं हुए हैं, चुनाव संपन्न होते तक वे कार्यमुक्त नहीं हो सकेंगे। इस दौरान किसी कर्मचारी की ज्वाइनिंग भी नहीं होगी। शासकीय कामों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की जायेगी। नये निविदा जारी नहीं किये जाएंगे और न ही फाइनल किये जाएंगे। लेकिन जो काम शुरू हो चुके हैं, वे चलते रहेंगे। महापौर एवं जिला पंचायत अध्यक्ष के वाहन वापस कार्यालय में जमा हो जाएंगे। उन्होंने 24 घण्टे, 48 घण्टे और 72 घण्टे में हटाए जाने वाले प्रचार-प्रसार की जानकारी देकर समय-सीमा में अनिवार्य रूप से हटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम तेजी से चलाने को कहा है। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि आयोग की दिशानिर्देशों वाली पुस्तिका सभी अच्छी तरह से पढ़ लें। आयोग ने छोटी से छोटी चीजों के बारे में स्पष्ट निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी चुनाव संबंधी हर स्तर के काम में निष्पक्ष रहें। उनकी निष्पक्षता सबकों दिखना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी चुनाव के अनुरूप अपनी मानसिकता बना लें। स्पष्ट किया के रूटिन के सभी विभागों के काम चलते रहेंगे। लेकिन आचार संहिता तक कलेक्टर जनदर्शन स्थगित रहेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने वाले सभी तत्वों से सख्ती से निपटा जायेगा।पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बैठक में कहा कि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए हरसंभव उपाय किये जाएंगे। पुलिस एवं प्रशासन आपसी तालमेल के साथ सामूहिक नेतृत्व भावना के साथ काम करेगी। आपराधिक तत्वों के साथ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में तेजी लाई जायेगी। चुनाव संबंधी पुराने अपराधों की भी एक बार खंगाल लें। अवैध नगदी, मदिरा एवं अन्य सामग्रियों के वितरण पर रोक लगाने के लिए एफएसटी एवं एसएसटी टीमें भी तैनात रहेंगी। फोर्स के ठहरने की व्यवस्था के लिए स्थल अभी से चिन्हित कर लिये जाएं। सभी प्रकार के हथियार थानों में जमा कराएं। उन्होंने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 72 करोड़ की सामग्री बरामद हुई थी।पटेल/111/521 - रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की, जिसके तहत छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए मतदान अप्रैल-मई में तीन चरणों में होगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई।छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए चार और अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए एक सीट सुरक्षित रखी गयी है। राज्य की11 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और सात मई को तीन चरणों में मतदान होगा।राज्य के एकमात्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर (एसटी) लोकसभा क्षेत्र में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा जबकि तीन अन्य निर्वाचन क्षेत्र कांकेर (एसटी), राजनांदगांव और महासमुंद में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। शेष सात लोकसभा सीटों सरगुजा (एसटी), रायगढ़ (एसटी), जांजगीर-चांपा (एससी), रायपुर, दुर्ग, कोरबा और बिलासपुर में सात मई को मतदान होगा। राज्य में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना 20 मार्च को जारी की जाएगी, जिसके साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 मार्च होगी और नामांकन की जांच 28 मार्च को पूरी होगी। उम्मीदवार 19 अप्रैल को मतदान से पहले 30 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसी तरह, 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना 28 मार्च को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि चार अप्रैल होगी। उम्मीदवार आठ अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसी तरह सात मई को होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल होगी और जांच 20 अप्रैल को पूरी होगी। उम्मीदवार 22 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटों की गिनती चार जून को होगी।
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बिलासपुर/ बिलासपुर के नये संभागायुक्त डॉ.संजय अलंग ने पूर्वान्ह कार्यभार ग्रहण कर लिया। निवर्तमान संभागायुक्त श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी का तबादला सचिव वन विभाग के रूप में मंत्रालय रायपुर में हुआ है। डॉ. अलंग फिलहाल रायपुर के संभागायुक्त हैं और अतिरिक्त प्रभार के रूप में बिलासपुर संभाग का कामकाज भी देखेंगे। वे इसके पहले भी बिलासपुर के संभागायुक्त रह चुके हैं। इस अवसर पर कलेक्टर अवनीश शरण, निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ श्री आरपी चौहान, उपायुक्त श्रीमती अर्चना मिश्रा सहित कमिश्नर कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
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गुरु गद्दी एवं जैतखाम की पूजा कर लिया आशीर्वाद
प्रदेशवासियों की ख़ुशहाली और समृद्धि की कामना की*
रायपुर,/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज बाबा गुरु घासीदास की जन्मभूमि एवं तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में आयोजित गुरुदर्शन मेला में शामिल हुए। उन्होंने गुरु गद्दी एवं जैतखाम की पूजा- अर्चना कर नमन किया और छत्तीसगढ़ वासियों की खुशहाली और तरक्की के लिए कामना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कुतुबमीनार से ऊंचे जैतखाम में पहुंचकर पूजा की साथ ही ऊपर से दूरबीन की सहायता से प्रकृति के नजारे का आनंद लिया। इस अवसर पर भंडारपुरीधाम गुरु गद्दीनशीन श्री बालदास भी उपस्थित रहे।तीन दिवसीय गिरौदपुरी मेले का आज अंतिम दिन है। यह मेला 14 मार्च से प्रारंभ हुआ था।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल,श्री दयाल दास बघेल,पूर्व मंत्री श्री पुन्नू लाल मोहले,विधायक गुरु खुशवंत साहेब,पूर्व संसदीय सचिव सनम जागड़े,पूर्व विधायक नवीन मार्कण्डेय,आई जी अमरेश मिश्रा,कलेक्टर के एल चौहान,एसपी सदानंद कुमार,सहित बड़ी संख्या में राजमहन्त,संत और श्रद्धालु गण उपस्थित थे। -
रायपुर/प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने आज शनिवार को दोपहर 1.30 बजे रायपुर के तेलीबांधा स्थित उद्योग भवन पहुंचकर छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड्रस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार प्रकट करते हुए केबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने इस जिम्मेदारी के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रदेश में नवीन उद्योग धंधे स्थापित कर औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे प्रदेश के युवाओं को काम मिल सके। श्री देवांगन ने कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2024-2029 की नई औद्योगिक नीति तैयार कर लागू की जाएगी। कार्यभार ग्रहण के दौरान उद्योग विभाग के अपर संचालक श्री प्रवीण शुक्ला, श्री संतोष भगत, श्री अनिल श्रीवास्तव, मुख्यअभियंता श्री हेमराज कुटारे, संयुक्त संचालक श्री संजय गजघाटे, श्री भागवत जायसवाल, श्री राजेश सिंगी के अलावा श्री प्रफुल्ल तिवारी नरेन्द्र पटनवार सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ उपस्थित थे।
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उप मुख्यमंत्री ने 17.13 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल का किया लोकार्पण
रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने आज करतला विकासखंड के ग्राम मदवानी-कछार-तराईमार-कुदमुरा मार्ग में छिंदई नदी में 17 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से बने उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नवनिर्मित पुल के लोकार्पण पर क्षेत्रवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस पुल के बन जाने से विकास के नए द्वार खुल गए हैं। वर्षों से इस नदी में पुल की मांग थी जो अब पूरी हो गई है। इससे आसपास के अनेक गाँव जुड़ गए हैं। एक-दूसरे से सम्पर्क भी बढ़ेगा। यह पुल आवागमन का पुल होने के साथ ही विकास का भी पुल है। श्री साव ने क्षेत्रवासियों की मांग पर मदवानी-कुदमुरा मार्ग के चौड़ीकरण, रामपुर-बेहरचुआ-नोनदरहा मार्ग में पक्की सड़क के निर्माण और मदवानी पंचायत में आवश्यकतानुसार हैण्डपंप लगाने का कार्य जल्द शुरू कराने की बात कही। पूर्व सांसद सुश्री सरोज पाण्डेय भी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुईं।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने छिंदई नदी में पुल के लोकार्पण समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश को लगातार विकास की राह पर ले जा रहे हैं। वे गरीबी में पले-बढ़े हैं, इसलिए गरीबों के हित में योजनाएं बनाकर उनका कल्याण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश को सशक्त बनाया है। उनकी अगुवाई में भारत हर क्षेत्र में शक्तिशाली एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुआ है। श्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में प्रधानमंत्री श्री मोदी की शत-प्रतिशत गारंटी पूरी हो रही है। प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही विकास कार्य प्रारंभ हो गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों के लिए 18 लाख पक्के मकान के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसम्बर को किसानों को धान के दो साल का बकाया बोनस का भुगतान किया गया। इससे 12 लाख से अधिक किसानों को 3716 करोड़ रुपए मिले।
श्री साव ने कहा कि खरीफ वर्ष 2023-24 में किसानों से उनकी उपज का 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। इसकी अंतर की राशि हाल ही में 12 मार्च को राज्य के 24 लाख 72 हजार किसानों के खातों में कुल 13 हजार 320 करोड़ रुपए की राशि अंतरित कर दी गई है। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख 12 हजार से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में पहली किश्त की राशि के रूप में एक-एक हजार रुपए दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष तेंदूपत्ता संग्राहको से 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता की खरीदी की जाएगी। साथ ही उन्हें चरण पादुका एवं अन्य योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा।
पूर्व सांसद सुश्री सरोज पांडेय ने नए पुल के निर्माण पर स्थानीय लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस पुल के बन जाने से आसपास के अनेक गांवों में आवागमन की सुविधा बढ़ेगी जिससे क्षेत्र में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर विकास कार्य में जुटी हुई है। आगे भी विकास के ये काम जारी रहेंगे। कोरबा के कलेक्टर श्री अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी, जिला पंचायत के सीईओ श्री संबित मिश्रा और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं नागरिक बड़ी संख्या में लोकार्पण कार्यक्रम में मौजूद थे।