रायपुर में दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के बंद होने का समय बदला.....देखें कलेक्टर के आदेश में और क्या- क्या है
रायपुर। रायपुर जिले में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, सबंजी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ब्यूटी पॉर्लर, स्पा, पार्क, जिम आदि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस अब शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। रविवार को जिले में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
देखें कलेक्टर के आदेश में और क्या- क्या है-
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