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मानसून अवधि में सरकारी कर्मचारियों की छुटटी पर रोक
 देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने मानसून अवधि में प्राकृतिक आपदाओं के चलते राहत और बचाव अभियान में किसी तरह का व्यवधान ना हो इसके मददेनजर सभी सरकारी कर्मचारियों की छुटटी पर रोक लगा दी है। राज्य के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, मानसून अवधि में अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से कुछ जिले अत्यधिक प्रभावित होते हैं जिससे प्रदेश में जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। सभी विभागों के प्रमुखों तथा जिलाधिकारियों को जारी इस आदेश में कहा गया है कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी अपने उच्चाधिकारियों से लंबी अवधि का अवकाश स्वीकृत करा लेते हैं जिससे आपदा की स्थिति में बचाव एवं राहत कार्यों में व्यवधान पैदा होता है। संधू ने कहा कि मानसून अवधि यानि 30 सितंबर तक अपरिहार्य परिस्थतियों को छोडकर अधिकारियों और कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत न किया जाए और अवकाश स्वीकृत किए जाने की दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि उस अधिकारी या कर्मचारी के स्थान पर किसी अन्य की तैनाती हो। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक कर अगले तीन माह को आपदा की दृष्टि से प्रदेश के लिए अति महत्वपूर्ण बताते हुए निर्देश दिए थे कि इस अवधि में अधिकारियों और कर्मचारियों को अपरिहार्य कारणों के अलावा छुटटी न दी जाए। (प्रतीकात्मक फोटो)

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