शैक्षणिक सत्र 2024-25 से स्थापित होने वाले चिकित्सा महाविद्यालयों में अधिकतम 150 स्नातक सीट होंगी: एनएमसी
नयी दिल्ली. शैक्षणिक सत्र 2024-25 से स्थापित होने वाले चिकित्सा महाविद्यालयों में अधिकतम 150 स्नातक सीट होंगी, बशर्ते संस्थान संबंधित राज्य में 10 लाख आबादी के लिए 100 एमबीबीएस सीट के अनुपात का पालन करे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने ‘‘नये चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नये चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शुरुआत, मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीट में वृद्धि एवं आकलन तथा रेटिंग विनियमन, 2023'' के लिए हाल में जारी दिशानिर्देशों में कहा है कि सीट में बढ़ोतरी की चाहत रखने वाले महाविद्यालय 2024-25 से एमबीबीएस छात्रों की संख्या 150 से अधिक नहीं कर सकते हैं। सोलह अगस्त को अधिसूचित दिशानिर्देशों में कहा गया है कि प्रवेश के लिए कोई भी अतिरिक्त अनुमति प्राप्त सीट उस कॉलेज को प्रवेश के लिए दी गई सीट की संख्या के भीतर होगी। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि 2023-24 के बाद, नये चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने का अनुमति-पत्र केवल 50/100/150 सीट की वार्षिक प्रवेश क्षमता के लिए जारी किया जाएगा। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि चिकित्सा महाविद्यालय, छात्रों और प्रशिक्षुओं के लिए छात्रावास और शिक्षण अस्पताल या संस्थान, या तो एकल परिसर में या अधिकतम दो परिसरों में होंगे। दिशानिर्देशों के अनुसार, कॉलेज और अस्पताल के भूखंडों के बीच की दूरी में यात्रा का समय अधिकतम 30 मिनट होगा। अस्पताल में कम से कम 220 बिस्तर होंगे। दिशानिर्देशों में परिसर, पुस्तकालय, पत्रिकाओं, व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाओं, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, अनुसंधान सुविधा, कॉलेज की वेबसाइट, विभागों और क्लोज सर्किट कैमरे के संदर्भ में अन्य मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं।



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