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जिला स्वीप कोर समिति की बैठक
बिलासपुर,/जिला स्वीप कोर समिति की बैठक स्वीप के नोडल अधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ श्री रामप्रसाद चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। उन्होंने लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम करवाने के निर्देश समिति के सदस्यों को दिए।
जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित बैठक में सीईओ श्री चौहान ने निर्देश दिए कि मतदान केन्द्रवार स्वीप के लिए नोडल अधिकारी बनाए जाए। उन्होंने विधानसभावार ऐसे मतदान केन्द्रों को चिन्हाकिंत करने कहा जहां मतदान का प्रतिशत कम था। सीईओ ने नए मतदाताओं, वरिष्ठ मतदाताओं, दिव्यांगों और तृतीय लिंग समुदाय के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की। श्री चौहान ने कहा कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम ‘‘स्वीप’’ का लोकतंत्र में विशेष महत्व है। उन्होंने स्वीप कलैण्डर के अनुसार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम करने कहा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाकर प्रचार-प्रसार करें। श्री चौहान ने स्कूलों और कॉलेज में नारा लेखन, रंगोली, वाद-विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से स्वीप की गतिविधियां करने कहा। उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष सेल्फी बूथ बनाने के निर्देश दिए। सफाई कर्मियों, मितानिनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मतदाता जागरूकता के संबंध में शपथ दिलाने कहा। इसके अलावा होर्डिंग्स, डिस्पले बोर्ड, साईकिल रैली, नुक्कड़ नाटक, प्रभात फेरी के जरिए भी स्वीप गतिविधियां का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करें।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिव कुमार बनर्जी, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सहित समिति के सदस्य मौजूद थे। -
चुनाव संबंधी विभिन्न कार्यों के लिए 26 नोडल अफसर नियुक्त
एफएसटी टीम को सी-विजिल एप्प का दिया गया प्रशिक्षण
बिलासपुर/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश शरण ने नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर लोकसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने एक-एक नोडल अधिकारी को उनके काम-काज के दायित्व से अवगत कराया और आयोग की दिशा-निर्देशों के अनुरूप समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। चुनाव संबंधी विभिन्न प्रकार के कार्यों को सम्पन्न करने के लिए जिले में 26 नोडल अफसर नियुक्त किये गये हैं। आचार संहिता के प्रभावशील होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने वाले अनफयेर गतिविधियों की रोकथाम के लिए एफएसटी टीम को सक्रिय कर दिया गया है।
कलेक्टर श्री शरण ने कहा कि अधिकांश नोडल अफसर लगभग तीन माह पहले संपन्न विधानसभा चुनाव में काम कर चुके हैं। उन्हें इस दफा भी उसी तरह के काम सौंपे गये हैं ताकि उनके अनुभव का लाभ मिल सके। मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण, ईव्हीएम प्रबंधन एवं सामग्री वितरण एवं वापसी की जिम्मेदारी नगर निगम आयुक्त श्री अमित कुमार को सौंपी गई है। चुनाव कार्य के लिए जनप्रबंधन एवं स्वीप गतिविधियों की जिम्मेदारी जिला पंचायत सीईओ को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्य से हटाने के लिए यदि उचित कारण लगता हो तो पहले से उन्हें मुक्त कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में स्वीप गतिविधियों को ज्यादा फोकस करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को अपने टीम के अन्य सदस्यों की बैठक बुलाकर उन्हें प्रशिक्षित करने को कहा है।
चुनाव को प्रभावित करने वाले अनफेयर गतिविधि जैसे नगद एवं सामग्री वितरण कार्य की रोकथाम के लिए उड़नदस्ता टीमें आज से सक्रिय हो गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए तीन-तीन टीमें लगाई गई हैं। आठ-आठ घण्टे की बारी-बारी से टीमें चौबीसों घण्टे लगातार सतर्क रहेंगी। राजनीतिक कार्यों में प्रलोभन दिये जाने के उद्देश्य से नगद, शराब अथवा सामग्री वितरण की शंका होने पर टीमें छापा मारकर कार्रवाई करेंगी। यदि किसी पीड़ित को लगे कि उनकी सामग्री एवं नगद के प्रमाण हैं, तो वह जिला स्तरीय सामग्री रिलिजिंग कमेटी के समक्ष अपील कर सकता हैं। आयोग की सी-विजिल एप्प में मिली शिकायतों पर भी एफएसटी टीमें कार्रवाई करेंगी। टीम के सदस्यों को सी-विजिल एप्प का प्रशिक्षण भी इडीएम आफताब अहमद खान द्वारा दिया गया। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ श्री रामप्रसाद चौहान, एडीएम श्री आर ए कुरूवंशी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवकुमार बनर्जी सहित सभी नोडल अधिकारी मौजूद थे। -
टी सहदेव
भिलाई नगर। तालपुरी बी ब्लॉक के क्लब हाउस में रविवार को महिला समिति के बैनर तले अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और रंगपंचमी पर रंगारंग सांस्कृतिक एवं संगीत कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरस्वती वंदना से शुरू हुए ये कार्यक्रम महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए ही आयोजित किए गए। समिति की अध्यक्ष एवं अधिवक्ता रेखा सिंह ने 'महिलाएं अपना सम्मान खुद करेंगी, तो दुनिया भी उनका सम्मान करेगी' के ध्येय वाक्य को लक्ष्य बनाया। इस अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह भी रखा गया।
वैसे तो सभी कार्यक्रम मनभावन थे, लेकिन प्रदेश के प्रसिद्ध लोकनृत्यों में से एक राउतनाचा को रंगबिरंगे परिधानों में अनीता सिंह, मोना सिंह, मनोरमा सिंह, माला यादव, कृतिका साव, सीमा देवांगन, श्यामली मुखर्जी और उषा साहू ने बहुत ही खूबसूरती से पेश किया। एक ओर जहां भावना देशमुख, गायत्री देवांगन, प्रतिमा खरे ने एकल नृत्य पेश कर सबको झूमने पर मजबूर कर दिया, वहीं दूसरी ओर सीमा देवांगन, आशा वर्मा, बबीता केला, मंजू देवांगन, सत्यभामा साहू, अनीता सिंह, मोना सिंह, मनोरमा सिंह तथा उषा साहू ने समूह नृत्य के जरिये खूब तालियां बटोरीं।
कार्यक्रम में नारी शक्ति पर केंद्रित एक लघु नाटिका ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसमें एक युवती रंग-रूप के कारण पहले तो ठुकराई जाती है, लेकिन जब वह कामयाब होकर लौटती है, तब उसके सामने ढेर सारे विवाह प्रस्ताव आने लग जाते हैं। इस नाटिका में अनीता दत्ता, रिंकू पात्रो, स्मिता नांदुलकर, सरोज सिन्हा, लता बाथरे, जयश्री फुले, भावना साकुरे एवं भावना देशमुख ने अपना-अपना किरदार बेहतरीन ढंग से निभाया। इस अवसर पर आशा वरवाड़े ने फिल्मी गीत गाया। कार्यक्रम में सक्रिय योगदान के लिए अनीता सिंह, आशा जानी, धनेश्वरी शर्मा, मोना सिंह, मनोरमा सिंह, माला यादव, कृतिका साव, सीमा देवांगन, श्यामली मुखर्जी, नीतू साहू, रेखा मालवीय तथा वकुला देवी का स्मृति चिह्न देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन आशा जानी तथा धनेश्वरी शर्मा ने किया। -
*कलेक्टर ने निरीक्षण कर थमाया शो कॉज नोटिस
बिलासपुर/ शासकीय कार्यालयों के आकस्मिक निरीक्षण के क्रम में कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने आज महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय का निरीक्षण किया। करीब साढ़े 10 बजे कलेक्टर ने ओल्ड कम्पोजिट बिल्डिंग के पीछे स्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी कार्यालय में दबिश दी। उपस्थिति पंजी में दर्ज कुल 14 कर्मचारियों में से 10 कर्मचारी नदारद पाये गये। परियोजना अधिकारी दीप्ति पटेल स्वयं इस समय तक कार्यालय नहीं पहंुची थी। किसी का अवकाश आवेदन भी नहीं था। कलेक्टर ने अनुपस्थित 10 कर्मचारियों को निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के लिए शो कॉज नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों में परियोजना अधिकारी श्रीमती दीप्ति पटेल, कार्यालय अधीक्षक आरपी परिहार, सहायक ग्रेड दो अनिल मिश्रा, सहायक ग्रेड दो जीआर साहू, सुपरवाईजर श्रीमती पूर्णिमा उपाध्याय, सुपरवाईजर श्रीमती स्वधा पाण्डे, सहायक ग्रेड तीन श्रीमती अंजना वासिंग, भृत्य दुर्गेश सिंह एवं ज्वाला सिंह शामिल हैं। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी तारकेश्वर सिन्हा को कार्यालय की व्यवस्था सुधारने के कड़े निर्देश दिए हैं।
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दुर्ग / लोकसभा चुनाव 2024 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इस दौरान जिला कलेक्टोरेट में सप्ताह के प्रति सोमवार को आयोजित होने वाली जनदर्शन कार्यक्रम स्थगित रहेगी। आम जनता अपनी समस्या संबंधी आवेदन सारथी ऐप अथवा सारथी काउण्टर पर जमा करवा सकते हैं।
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*लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम और जिले में चुनाव तैयारी के संबंध में जानकारियां दी गई*
दुर्ग/ भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा 16 मार्च 2024 को किए जाने के साथ ही 07 संसदीय क्षेत्र दुर्ग में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। दुर्ग संसदीय क्षेत्र का निर्वाचन तृतीय चरण में रखा गया है। राजनीतिक दलों को लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम और जिले में चुनाव की तैयारी के संबंध में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलोें की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।
बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिले में आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने के फलस्वरूप भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा समय-समय पर इस संबंध में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने संबंधित जानकारी दी गई। दुर्ग संसदीय क्षेत्र से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारियों को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से साझा किया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 12 अप्रैल 2024, नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2024, संवीक्षा की तिथि 20 अप्रैल 2024, नाम वापससी की तिथि 22 अप्रैल 2024, मतदान की तिथि 07 मई 2024 एवं मतगणना की तिथि 04 जून 2024 निर्धारित की गई है। दुर्ग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कुल 09 विधानसभा क्षेत्र आते है, जिनमें दुर्ग जिले की भौतिक सीमा के अंतर्गत 06 पूर्ण तथा 02 आंशिक विधानसभा क्षेत्र तथा बेमेतरा जिला के अंतर्गत 03 विधानसभा क्षेत्र आते है। इस प्रकार कुल 09 विधानसभा क्षेत्र से यह संसदीय क्षेत्र पूर्ण होता है। दुर्ग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कुल मतदान केन्द्र की संख्या 2223 है। 36 सहायक मतदान केन्द्र का अनुमोदन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है इस प्रकार कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 2259 हो गये है। दुर्ग संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं की कुल संख्या 2081191 है, जिनमें पुरुष मतदाता 1037765, महिला मतदाता 1043372 एवं अन्य 54 मतदाता है। लिंगानुपात 1005, ई.पी.रिसयो 67.97. सर्विस वोटर्स की संख्या 2119 है। 85 वर्ष से अधिक उम्र के दुर्ग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसमा क्षेत्र में कुल 6544 मतदाता है, जिनमें पुरुष मतदाता 2901, महिला गरादाता 2873 तथा अन्य मतदाता निरंक है।
इसी प्रकार दुर्ग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत दिव्यांग मतदाताओं की कुल संख्या 13266 है, जिसमें पुरुष मतदाता 7666 तथा महिला मतदाता 5599 अन्य मतवाता 01 है। दुर्ग जिले में बी.यू., सी.यू. एवं व्ही.व्ही.पी.ए.टी. की संख्या निर्धारित मानकों के अनुसार पर्याप्त है। दुर्ग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कुल 198 सेक्टर अधिकारी तथा 23 रिजर्व सेक्टर अधिकारी कुल 221 सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ई.ई.एम. के सभी दलों (एफ.एस.टी. एस.एस.टी., व्ही.एस.टी., व्ही.व्ही.टी. एकाउंट टीम, सहायक व्यय प्रेक्षक) का गठन किया गया। सामग्री वितरण, वापसी तथा मतगणना स्थल निर्धारित किया जा चुका है। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा उनके बैठने का स्थान निर्धारित कर दिया गया है। दुर्ग. संसदीय क्षेत्र के लिए 24×7 कंट्रोल रूम की स्थापना की गई, जिसमें टोल फ्री नंबर 1950 तथा निर्वाचन कार्यालय को टेलीफोन नंबर 0788-2210180 पर किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना तथा किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने की सुविधा रहेगी। आदर्श आचरण संहिता से संबंधित सभी प्रकार के आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके है। कर्मचारी डाटाबेस पूर्ण कर लिया गया है। एम.सी.एम.सी. समिति का गठन कर लिया गया है।
बैठक में इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी के जिला पदाधिकारी तथा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं नोडल अधिकारी एम.सी.सी. श्री अरविंद एक्का, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्री बजरंग दुबे तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर श्री हरवंश सिंह मिरी उपस्थित थे। - बालोद। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दौरान अनिवार्य सेवा श्रेणी के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान करने के संबंध में सोमवार 18 मार्च को संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में शाम 04 बजे बैठक आयोजित की गई है। बैठक में सभी संबंधितों को निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
- -कलेक्टर ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली-मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराएं - डॉ. गौरव सिंहरायपुर /कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने रायपुर लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा करने के साथ आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। सभी अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए दी गई जिम्मेदारियों को प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करना है। उन्होंने कहा है कि सभी कर्मी निष्पक्ष रहें और निष्पक्ष भाव से चुनाव कार्य संपादित करें। चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट जाएं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार रायपुर संसदीय क्षेत्र में तीसरे चरण में चुनाव संपन्न होने है। अधिसूचना जारी होने की तिथि 12 अप्रैल शुक्रवार, नामांकन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल शुक्रवार है। नामांकन की संवीक्षा की तिथि 20 अप्रैल शनिवार, उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल सोमवार और मतदान की तिथि 7 मई मंगलवार है। मतगणना की तारीख 4 जून मंगलवार तय की गई है।उन्होंने कहा कि सभी सहायक निर्वाचन अधिकारी अपने क्षेत्र में आने वाले मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करें और वहां की स्थिति की जानकारी का प्रतिवेदन दे। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों में स्वच्छ पेयजल, महिला-पुरूष के लिए पृथक शौचालय, लाईट, पंखे, तथा दिव्यांगों के लिए रैंप इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस दौरान नगरीय निकायों में संबंधित जोन कमिश्नर से साफ-सफाई इत्यादि व्यवस्था के लिए समन्वय स्थापित करें। जिन मतदान केन्द्रों में वेबकॉस्टिंग होनी है वहां पर बिजली सहित इंटरनेट का पुख्ता इंतजाम किया जाए। उन्होंने कहा कि नामांकन कलेक्टर न्यायालय कलेक्टोरेट रायपुर के कक्ष क्रमांक-2 में जमा किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित नोडल आफिसर परिसर में बेरिकेटिंग तथा कक्ष के अंदर अन्य व्यवस्थाएं निर्धारित समय में पूर्ण करें। कलेक्टर ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार इस बार 85 उम्र से अधिक और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजनों को मतदान की विशेष सुविधा दी जाएगी। इसके लिए विशेष टीम गठित कर उनसे विकल्प लिया जाएगा। उनकी इच्छा अनुसार होम वोटिंग या मतदान केन्द्रों में उन्हें विशेष सुविधा दी जाएगी। इसके लिए प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी जाए और ताकि ऐसे मतदाताओं को किसी प्रकार की तकलीफ न हो। उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करें।बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
- दुर्ग, /कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में प्रत्याशी, राजनीतिक दल, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी तथा अन्य हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने हेतु (चुनाव आचार संहिता के घोषणा उपरांत तत्काल प्रभाव से) अधिकारियों को उनके क्षेत्रांतर्गत कार्यवाही करने हेतु समिति का गठन किया है।जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार नगरीय क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा जनपद पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कमेटी के सदस्य अपने अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी को भी निर्देश देकर आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराएंगे।प्राप्त जानकारी अनुसार कार्यवाही करने हेतु समिति के गठन में नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के लिए आयुक्त नगर निगम को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग एवं विधानसभा (संबंधित क्षेत्र), कार्यपालन अभियंता छ.ग.राज्य विद्युत मंडल (संबंधित क्षेत्र), नगर पुलिस अधीक्षक (संबंधित क्षेत्र), तहसीलदार (संबंधित क्षेत्र) और थाना प्रभारी (संबंधित क्षेत्र) को सदस्य नियुक्त किया गया है और जोन कमिश्नर (संबंधित क्षेत्र) को संयोजक नियुक्त किया गया है।नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्र के लिए आयुक्त नगर निगम को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग एवं विधानसभा (संबंधित क्षेत्र), कार्यपालन अभियंता छ.ग.राज्य विद्युत मंडल (संबंधित क्षेत्र), नगर पुलिस अधीक्षक (संबंधित क्षेत्र), तहसीलदार (संबंधित क्षेत्र) और थाना प्रभारी (संबंधित क्षेत्र) को सदस्य नियुक्त किया गया है और जोन कमिश्नर (संबंधित क्षेत्र) को संयोजक नियुक्त किया गया है।नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र के लिए आयुक्त नगर निगम को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग एवं विधानसभा (संबंधित क्षेत्र), कार्यपालन अभियंता छ.ग.राज्य विद्युत मंडल (संबंधित क्षेत्र), नगर पुलिस अधीक्षक (संबंधित क्षेत्र), तहसीलदार (संबंधित क्षेत्र) और थाना प्रभारी (संबंधित क्षेत्र) को सदस्य नियुक्त किया गया है और जोन कमिश्नर (संबंधित क्षेत्र) को संयोजक नियुक्त किया गया है।नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र के लिए आयुक्त नगर निगम को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग एवं विधानसभा (संबंधित क्षेत्र), कार्यपालन अभियंता छ.ग.राज्य विद्युत मंडल (संबंधित क्षेत्र), नगर पुलिस अधीक्षक (संबंधित क्षेत्र), तहसीलदार (संबंधित क्षेत्र) और थाना प्रभारी (संबंधित क्षेत्र) को सदस्य नियुक्त किया गया है और जोन कमिश्नर (संबंधित क्षेत्र) को संयोजक नियुक्त किया गया है।नगर पालिका जामुल क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (संबंधित क्षेत्र), कार्यपालन अभियंता छ.ग.राज्य विद्युत मंडल (संबंधित क्षेत्र), नगर पुलिस अधीक्षक (संबंधित क्षेत्र), तहसीलदार (संबंधित क्षेत्र), थाना प्रभारी (संबंधित क्षेत्र), प्रभारी अधिकारी सर्व संबंधित विभाग को सदस्य नियुक्त किया गया है और मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका जामुल (संबंधित क्षेत्र) को संयोजक नियुक्त किया गया है।नगर पालिका अहिवारा क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी (रा.) संबंधित क्षेत्र के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (संबंधित क्षेत्र), कार्यपालन अभियंता छ.ग.राज्य विद्युत मंडल (संबंधित क्षेत्र), नगर पुलिस अधीक्षक (संबंधित क्षेत्र), तहसीलदार (संबंधित क्षेत्र), थाना प्रभारी (संबंधित क्षेत्र), प्रभारी अधिकारी सर्व संबंधित विभाग को सदस्य नियुक्त किया गया है और मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका अहिवारा (संबंधित क्षेत्र) को संयोजक नियुक्त किया गया है।नगर पालिका कुम्हारी क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी (रा.) संबंधित क्षेत्र के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (संबंधित क्षेत्र), कार्यपालन अभियंता छ.ग.राज्य विद्युत मंडल (संबंधित क्षेत्र), नगर पुलिस अधीक्षक (संबंधित क्षेत्र), तहसीलदार (संबंधित क्षेत्र), थाना प्रभारी (संबंधित क्षेत्र), प्रभारी अधिकारी सर्व संबंधित विभाग को सदस्य नियुक्त किया गया है और मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका कुम्हारी (संबंधित क्षेत्र) को संयोजक नियुक्त किया गया है।नगर पंचायत पाटन क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (संबंधित क्षेत्र), कार्यपालन अभियंता छ.ग.राज्य विद्युत मंडल (संबंधित क्षेत्र), नगर पुलिस अधीक्षक (संबंधित क्षेत्र), तहसीलदार (संबंधित क्षेत्र), थाना प्रभारी (संबंधित क्षेत्र), प्रभारी अधिकारी सर्व संबंधित विभाग को सदस्य नियुक्त किया गया है और मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत पाटन (संबंधित क्षेत्र) को संयोजक नियुक्त किया गया है।नगर पंचायत धमधा क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धमधा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (संबंधित क्षेत्र), कार्यपालन अभियंता छ.ग.राज्य विद्युत मंडल (संबंधित क्षेत्र), नगर पुलिस अधीक्षक (संबंधित क्षेत्र), तहसीलदार (संबंधित क्षेत्र), थाना प्रभारी (संबंधित क्षेत्र), प्रभारी अधिकारी सर्व संबंधित विभाग को सदस्य नियुक्त किया गया है और मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत धमधा (संबंधित क्षेत्र) को संयोजक नियुक्त किया गया है।नगर पंचायत उतई क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी (रा.) संबंधित क्षेत्र के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (संबंधित क्षेत्र), कार्यपालन अभियंता छ.ग.राज्य विद्युत मंडल (संबंधित क्षेत्र), नगर पुलिस अधीक्षक (संबंधित क्षेत्र), तहसीलदार (संबंधित क्षेत्र), थाना प्रभारी (संबंधित क्षेत्र), प्रभारी अधिकारी सर्व संबंधित विभाग को सदस्य नियुक्त किया गया है और मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत उतई (संबंधित क्षेत्र) को संयोजक नियुक्त किया गया है।जनपद पंचायत दुर्ग क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तहसीलदार (संबंधित क्षेत्र), अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (संबंधित क्षेत्र), सहायक अभियंता छ.ग. राज्य विद्युत मंडल (संबंधित क्षेत्र), थाना प्रभारी (संबंधित क्षेत्र), प्रभारी अधिकारी सर्व संबंधित विभाग को सदस्य नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग (संबंधित क्षेत्र) को संयोजक नियुक्त किया गया है।जनपद पंचायत धमधा क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धमधा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तहसीलदार (संबंधित क्षेत्र), अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (संबंधित क्षेत्र), सहायक अभियंता छ.ग. राज्य विद्युत मंडल (संबंधित क्षेत्र), थाना प्रभारी (संबंधित क्षेत्र), प्रभारी अधिकारी सर्व संबंधित विभाग को सदस्य नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धमधा (संबंधित क्षेत्र) को संयोजक नियुक्त किया गया है।जनपद पंचायत पाटन क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तहसीलदार (संबंधित क्षेत्र), अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (संबंधित क्षेत्र), सहायक अभियंता छ.ग. राज्य विद्युत मंडल (संबंधित क्षेत्र), थाना प्रभारी (संबंधित क्षेत्र), प्रभारी अधिकारी सर्व संबंधित विभाग को सदस्य नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाटन (संबंधित क्षेत्र) को संयोजक नियुक्त किया गया है।
- दुर्ग कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए छ.ग. कोलाहल अधिनियम 1985 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) के उपयोग के संबंध में जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के संदर्भ में प्रदत्त अधिकार का उपयोग कर चुनाव प्रचार सभाओं के आयोजन, सभाओं में लाउड स्पीकरों के उपयोग, प्रचार वाहनों में लाउड स्पीकर के उपयोग, जुलुस के मार्ग निर्धारण, जुलुस निकालने की अनुमति देने के संबंध में नगर पालिक निगम रिसाली भिलाई के आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है। इनके लिंक अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्री दीपक निकुंज रहेंगे।जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार नियुक्त सक्षम प्राधिकारी अपने कार्यालय में अनुमति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की प्राप्ति पंजीबद्ध करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही किया जा सकेगा। सामान्यतः आमसभा, प्रचार, जुलुस के लिये लाउड स्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही किया जा सकेगा। इन शर्तो के अधीन ही लाउडस्पीकर के उपयोग हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है और निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।
- दुर्ग /दुर्ग जिले में शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आदेश जारी किया है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु सभी अधिकारी व कर्मचारी बिना पूर्वानुमति के न तो अवकाश पर रहेंगे और ना ही मुख्यालय छोड़ेंगे। जिला स्तर पर तथा जिला के अंतर्गत समस्त शासकीय एवं राज्य शासन की विभागीय इकाईयों, उपक्रमों के अमले के अवकाश की स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी सक्षम अधिकारी होंगे।
- दुर्ग, / जिला दंडाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण तथा अस्त्रों के संभावित दुरुपयोग को रोकने एवं निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा एवं आम व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने की तिथि से सीमित अवधि के लिए दुर्ग जिला अंतर्गत समस्त क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों को अस्त्र जमा करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी) धारा-21 के तहत दुर्ग जिले अंतर्गत समस्त क्षेत्र मे रहने वाले सभी शस्त्र लायसेंसियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 07 दिवस के अंदर जमा करायें। इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र संबंधित शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने अनुज्ञप्ति है, यहां भी जमा कर सकते है। जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगे। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश जिले में निवासरत् सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड/वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुख्क्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे।जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है। अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्टर परिसर में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दुर्ग के कक्ष कमांक 31 में दिया जाएगा। वे सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। 16 मार्च 2024 से निर्वाचन प्रक्रिया की संमाप्ति (लोकसभा निर्वाचन 2024) तक के लिए दुर्ग जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए गए हैं। संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित शस्त्र डीलर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
- दुर्ग, / भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिये कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले के आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। निर्वाचन के दौरान सभी राजनैतिक दल, उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, न केवल स्थायी रूप से होता है, विभिन्न वाहनों जैसे जीप, कार, ट्रक, टेम्पो तिपहिया स्कूटर सायकल रिक्शा आदि पर घूम-घूम कर या स्थिर रखकर भी होता है। ये वाहन सभी गलियों, सड़कों एवं उपगलियों पर चलते हैं तथा गांव बस्तियों मोहल्लों एवं कालोनियों से बहुत ऊंची आवाज लाउड स्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते हैं। लाउड स्पीकरों पर अप्रतिबंधित रूप से किये जाने वाले शोरगुल से वृद्ध, दुर्बल, बीमार व्यक्ति को चाहे वह किसी चिकित्सालय संस्थान में हो या घर में हो बहुत परेशानी होती है।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने निर्वाचन अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को नियंत्रित करने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। आदेशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही समक्ष अधिकारी की अनुमति पश्चात किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जाएंगे। लोक परिशांति को देखते हुए लंबे चोंगे वाले लाउड स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउड स्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधत किया गया है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्य तौर पर शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय छात्रावास, नगर पालिक परिषद, जनपद पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति दिनांक तक संपूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गई है।
- रायपुर:।- रायपुर में रहने वाले आर्यन खरे ने गेट 2024 (जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग) परीक्षा में पूरे भारत वर्ष में 6 वां रैंक लाकर अपने परिवार और राज्य का नाम रोशन किया है। वे छत्तीसगढ़ राज्य में अव्वल रहे। विदित हो की ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) एक अखिल भारतीय परीक्षा है जो राष्ट्रीय समन्वय बोर्ड, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से गेट समिति द्वारा देश भर के आठ क्षेत्रों में प्रशासित और आयोजित की जाती है, जिसमें आई.आई.एस.सी. बैंगलोर और अन्य सात आई.आई.टी. के संकाय सदस्य शामिल होते हैं। यह परीक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) से सीधे मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग (एमई), मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी (एमटेक) एवं पीएचडी में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। इसके अलावा उत्तीर्ण छात्र रैंक के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) और भारत भर के अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय में भी प्रवेश ले सकते है। यह तेजी से बढ़ते सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों (पीएसयू) और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रवेश द्वार भी खोलता है। कुछ सार्वजनिक उपक्रम और अनुसंधान संगठन जो नौकरियां प्रदान करने के लिए गेट स्कोर का उपयोग करते हैं उनमें ओएनजीसी, एनटीपीसी, गेल, एचपीसीएल, पीजीसीआईएल, बीएचईएल, बीएसएनएल, एनएचपीसी, बीएआरसी, डीआरडीओ आदि शामिल हैं। पूरे देश से इंजीनियरिंग करने वाले महज 10 फीसदी छात्र ही गेट क्वालिफाई कर पाते है।आर्यन खरे के पिता श्री सुबोध खरे लोक निर्माण विभाग रायपुर में पर्यवेक्षक के रुप में कार्यरत हैं एवं माता श्रीमती सारिका खरे गृहणी है। उनकी छोटी बहन श्रेया ने एम.बी.बी.एस. की परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण की है। आर्यन ने बताया कि भिलाई इस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग से सिविल में बी.ई. किया। उन्होने कहा कि किसी भी परीक्षा में सफलता पाने के लिए सकारात्मक रहकर तैयारी करनी चाहिए। पढ़ाई में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की आवश्यकता होती है। गेट की तैयारी के लिए कितने घंटे पड़ रहे है यह मायने नहीं रखता अपितु आपका पड़ाई के प्रति निरंतरता, नियमितता और प्रतिबद्धता मायने रखता है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवारजनों और शिक्षकों को दिया। आर्यन ने कहा कि आगे मौका मिला तो सिविल सर्विस की तैयारी भी करूंगा। वे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते है।
- दुर्ग /दुर्ग जिले में शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आदेश जारी किया है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु सभी अधिकारी व कर्मचारी बिना पूर्वानुमति के न तो अवकाश पर रहेंगे और ना ही मुख्यालय छोड़ेंगे। जिला स्तर पर तथा जिला के अंतर्गत समस्त शासकीय एवं राज्य शासन की विभागीय इकाईयों, उपक्रमों के अमले के अवकाश की स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी सक्षम अधिकारी होंगे।
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रायपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. गौरव सिंह के निर्देश पर लोकसभा निर्वाचन के लिए स्थानीय निर्वाचन शाखा कलेक्टर परिसर में शिकायत सेल कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। जहां पर नोडल अधिकारी व सहायक नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में ड्यूटी सुनिश्चित की गई है। इसके नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर श्री बी. सी. साहू है। कंट्रोल रूम का संपर्क नंबर 0771-2445785 जारी किया गया है।
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रायपुर /लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान कोलाहल विहीन वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने आदेश जारी कर रायपुर जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्य समाप्ति तक बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को निषेध कर दिया है। उन्होने कहा है कि निर्वाचन प्रचार-प्रसार एवं आमसभा प्रचार जुलूस वाहन इत्यादि के लिए क्षेत्र के संबंधित सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में किया जा सकता है। रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त विधानसभा क्षेत्र हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, रायपुर को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
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रायपुर /कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं भयमुक्त वातावरण में मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी न की जा सके तथा मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो एवं मतदाता भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके मद्देनजर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने एक आदेश जारी कर 16 मार्च 2024 से जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एव बल्लम अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे।
यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते हैं तथा धार्मिक आस्थाओं के आधार पर धारित अस्त्र-शस्त्र पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। रायपुर जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा ना ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा तथा ना ही कोई धरना देगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह या व्यक्ति के विरूद्ध धारा दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। -
जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश
रायपुर /कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह ने जनप्रतिनिधियों को आबंटित वाहन वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। अतः निर्वाचन की घोषणा की दिनांक से निर्वाचन कि परिणाम घोषित होनेे के दिनांक तक केन्द्र राज्य शासन के उपक्रम, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतो, ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, विपणन बोर्ड, विपणन संस्थाओं, कृषि उपज मंडी समिति प्राधिकरणों या अन्य ऐसे निकाय जिनमें सरकारी धन का कितना भी छोटा अंश निवेश किया गया हो, के वाहनों के उपयोग के किसी भी प्रकरण की अनुमति संसद सदस्य, लोकसभा सदस्य या राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों अथवा अभ्यर्थियों या निर्वाचन से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं दिए जाने के आदेश है। अतएव उल्लेखित जनप्रतिनिधियों को आबंटित वाहन वापस ले कर सूचना प्रदान करें। -
रायपुर /कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु समस्त अधिकारी-कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है कि वे कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्वानुमति के न तो अवकाश पर रहेंगे और ना ही मुख्यालय छोड़ेंगे। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार जिला स्तर पर तथा जिले अंतर्गत समस्त शासकीय एवं राज्य शासन के विभागीय इकाईयों/उपक्रमों के अमले के अवकाशों की स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी होंगे।
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रायपुर/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, इस दृष्टिकोंण से यह सुनिश्चित किया जावे कि जिले में किसी संपत्ति का विरूपण न हो। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों को कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके अनुसार छत्तीसगढ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 में निहित प्रावधानानुसार कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डानीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। इस संबंध में टीम गठित की जाएगी, जिसमें नगरीय निकाय, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के कर्मचारी-अधिकारी शामिल रहेंगे। यह टीम सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति को, संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्ण स्वरूप में लाएगी तथा टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद गठित टीम निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं संबंधित थाना प्रभारी प्रदत्त सूचना रिपोर्ट पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव के प्रचार-प्रसार के लिये नहीं किया जाएगा। थाना प्रभारी द्वारा संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की जाएगी।
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लोकसभा आम निर्वाचन 2024
बालोद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशानुसार लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आज 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के तत्काल बाद बालोद जिले में प्रशासनिक अमले के द्वारा सम्पत्ति विरूपण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आज लोकसभा आम निर्वाचन तिथि की घोषणा करने के पश्चात् जिले के शहरी एवं ग्रामीणों सहित सभी क्षेत्रों में सम्पत्ति विरूपण के अंतर्गत शासकीय बैनर-पोस्टर आदि को हटाने की कार्रवाई की गई। इसके अंतर्गत आज नगर पंचायत डौण्डी, डौण्डीलोहारा, चिखलाकसा सहित जिले के अलग-अलग स्थानों मंे सम्पत्ति विरूपण की कार्रवाई की जा रही है । -
कांकेर. नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में शनिवार को सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया। कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलेसेला ने बताया कि जिले के कोयलीबेड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में चिलपरस गांव के पास सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया । पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में जिला रिजर्व गार्ड और सीमा सुरक्षा बल के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान पर रवाना किया गया था और जब यह दल चिलपरस गांव के पास जंगल में था तब नक्सलियों ने उसपर गोलीबारी शुरू कर दी। उनके अनुसार इसके बाद सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। एलेसेला ने बताया कि बाद में जब सुरक्षाबल के जवानों ने घटनास्थल की तलाशी ली तब वहां से एक नक्सली का शव, एक हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मारे गए नक्सली की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को बीजापुर जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए थे। उन्होंने बताया कि बीजापुर जिले में मारे गए नक्सलियों की पहचान शनिवार को कर ली गई है। उनके मुताबिक दोनों की पहचान सुरेश मुहंदा (30) और सन्नू मुहंदा (20) के रूप में हुई है। उनका कहना है कि दोनों हिंगमेटा गांव के रहने वाले हैं, जहां मुठभेड़ हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि सुरेश पिछले 10 वर्षों से माओवादियों की इंद्रावती एरिया कमेटी में काम कर रहा था और वर्तमान में वह मिलिशिया कमांडर के रूप में सक्रिय था। उन्होंने बताया कि सन्नू पांच साल पहले संगठन में शामिल हुआ था और वर्तमान में एक मिलिशिया सदस्य के रूप में सक्रिय था।
- - काल सेंटर हेल्पलाईन नंबर 1950दुर्ग, / लोकसभा निर्वाचन 2024 के अनुक्रम में जिला निर्वाचन कार्यालय दुर्ग में निर्वाचन संबंधी जानकारी/शिकायत/सुझाव एवं अन्य जानकारी आम-नागरिकों को उपलब्ध कराने हेतु कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, जिसका हेल्पलाईन नंबर 1950 है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार कॉल सेंटर चौबीस घण्टे संचालित होगा। संचालन हेतु अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिसके तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर द्वारा अधिकृत कार्यालयीन समय में एकता साहू की ड्यूटी लगाई गई है। प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक नगर पालिक निगम भिलाई की कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री हरिश कुमार चक्रधारी, आदिवासी विकास दुर्ग के सहायक ग्रेड-3 श्री भूपेश देवांगन और कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा विभाग दुर्ग के भृत्य श्री मनोज ढीमर की ड्यूटी लगाई गई है। दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक मुख्य वन संरक्षक वन विभाग दुर्ग के डाटा एन्ट्री ऑपरेटर श्री गोपीसेन, नगर पालिक निगम दुर्ग के भृत्य श्री नील सिंह ठाकुर और हायर सेकेण्ड्री स्कूल चिखली के भृत्य श्री विजेन्द्र ठाकुर की ड्यूटी लगाई गई है। इसी प्रकार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खोपली के व्यायाम शिक्षक श्री संजय शर्मा, जनपद पंचायत दुर्ग के सहायक विकास विस्तार अधिकारी श्री संजय मस्के, शासकीय आईटीआई भिलाई के कर्मशाला सहायक श्री नीरज निखिल साईमन और नगर पालिक निगम दुर्ग के भृत्य श्री संतोष निषाद की ड्यूटी लगाई गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
- दुर्ग / भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा आज दिनांक 16 मा को लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की जा चुकी है तथा घोषणा की तिथि से जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने वनमंडलाधिकारी, सभी नगर पालिक निगम के आयुक्त, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता, सभी जनपद सीईओ और नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के सीएमओ को जारी आदेश में कहा है कि निर्वाचन की घोषणा की दिनांक से कोई भी ऐसा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होगा जिसके संबंध में कार्यादेश जारी कर दिया गया है, परन्तु वास्तव में स्थल पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, वे कार्य निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् ही प्रारंभ किये जा सकते है। यदि कोई कार्य वास्तव में प्रारंभ हो चुका तो उसे जारी रखा जा सकता है। यह प्रतिबंध निर्वाचन समाप्ति तक संपूर्ण दुर्ग जिले में प्रभावशील रहेगा।