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 आर्यन खान मामला: समीर वानखेड़े की विदेश यात्राएं, कीमती घड़ियां सीबीआई की जांच के दायरे में

 नयी दिल्ली।  स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े की विदेश यात्राएं केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के दायरे में हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सीबीआई ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कथित तौर पर मादक पदार्थ मामले में नहीं फंसाने के लिए उनके परिवार से 25 करोड़ रुपये रिश्वत के तौर पर मांगने को लेकर वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
 एनसीबी के विशेष जांच दल (एसईटी) ने विभाग के तत्कालीन जोनल निदेशक वानखेड़े की विदेश यात्राओं पर उनके कथित अनुचित जवाबों तथा ‘‘खर्चों’’ पर स्पष्ट तौर पर गलत जनकारी को लेकर संदेह जताया था।
 एसईटी ने अपनी जांच में कहा, ‘‘ उन्होंने अपनी विदेश यात्रा के स्रोत के बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। ऐसा पाया गया कि वानखेड़े विभाग (वर्तमान तथा मूल) को सूचित किए बिना विरल राजन नामक व्यक्ति के साथ मंहगी घंडियों की बिक्री और खरीद में लिप्त थे।’’
एसईटी की जांच में सामने आई बातों को प्राथमिकी में शामिल किया गया है। सोमवार को सार्वजनिक किए गए प्राथमिकी के ब्योरों के अनुसार, स्वतंत्र गवाह के पी गोसावी तथा प्रभाकर सैल को वानखेड़े के निर्देश पर कॉर्डेला क्रूज पोत पर दो अक्टूबर 2021 को मारे गए छापे में एनसीबी ने शामिल किया था। प्रभाकर सैल की मौत हो चुकी है। गोसावी ने अपने सहयोगी सांविल डिसूजा तथा अन्य के साथ मिलकर आर्यन खान के परिवार से 25 करोड रुपये की ‘‘उगाही’’ करने की साजिश रची थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आर्यन को छोड़ने के लिए गोसावी तथा डिसूजा ने राशि पर बातचीत की और इसे घटा कर 18 करोड़ रुपये किया। साथ ही उन्होंने 50 लाख रुपये अग्रिम राशि के तौर पर ले भी लिए, बाद में इसका कुछ हिस्सा लौटा दिया था।
 गौरतलब है कि एनसीबी द्वारा तीन अक्टूबर, 2021 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए गए आर्यन खान को 25 दिन जेल में बिताने के बाद 28 अक्टूबर, 2021 को बम्बई उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। एनसीबी ने 27 मई, 2022 को आर्यन खान को ‘क्लीन चिट’ देते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ 6,000 पृष्ठ का आरोप पत्र दाखिल किया था।

 

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