नूंह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान गिरफ्तार: पुलिस
गुरुग्राम/चंडीगढ़ । कांग्रेस विधायक मामन खान को 31 जुलाई को नूंह हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। वहीं, प्रशासन ने जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है और दो दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है। सांप्रदायिक झड़पों के बाद दर्ज की गई प्राथमिकी में फिरोजपुर झिरका से विधायक खान आरोपी थे। उन्हें कल देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। प्राथमिकी में धार्मिक आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्व को बढ़ावा देने सहित अन्य आरोप शामिल हैं।
फिरोजपुर झिरका के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) और मामले की जांच कर रही एसआईटी (विशेष जांच दल) के प्रमुख सतीश कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। यह पूछे जाने पर कि क्या विधायक को गिरफ्तार किया गया है, तो उन्होंने कहा, ‘‘हां।’’ नूंह से वरिष्ठ कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने भी खान की गिरफ्तारी की पुष्टि की।
नूंह की सहायक पुलिस अधीक्षक उषा कुंडू ने कहा कि खान को स्थानीय अदालत में पेश किया जाने वाला है। उन्होंने कहा, ‘‘अगले आदेश तक जिले में धारा 144 लगा दी गई है।’’
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. वी. एस. एन. प्रसाद ने एक आदेश में कहा कि व्हाट्सऐप, फेसबुक, एक्स जैसे विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट और एक साथ कई एसएमएस भेजने संबंधी सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है।आदेश में कहा गया है, ‘‘यह आदेश हरियाणा राज्य में जिला नूंह के अधिकार क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किया गया है और 15 सितंबर (सुबह 10 बजे) से 16 सितंबर (रात 11 बजकर 59 मिनट) तक प्रभावी रहेगा।’’
प्रसाद ने कहा कि सेवाओं को निलंबित करने का निर्णय तब लिया गया जब नूंह के उपायुक्त ने बृहस्पतिवार को उन्हें पत्र लिखकर आशंका व्यक्त की कि जिले में तनाव, प्रदर्शन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और शांति भंग हो सकती है। प्रसाद ने कहा, ‘‘मोबाइल फोन और एसएमएस, व्हाट्सऐप, फेसबुक ट्विटर आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार, प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों की भीड़ को बढ़ावा देने तथा संगठित करने संबंधी सूचना के प्रसार को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है ।उन्होंने कहा कि इस तरह की भ्रामक सूचनाएं जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं और आगजनी या बर्बरता तथा अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों के कारण सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है।’’
प्रसाद ने कहा, ‘‘इस आदेश के माध्यम से मैं मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली वॉयस कॉल सेवा को छोड़कर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं (2जी/ 3जी/ 4जी/ 5जी/ सीडीएमए/ जीपीआरएस), एक साथ कई एसएमएस (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) भेजने तथा मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं आदि को हरियाणा राज्य के नूंह जिले का क्षेत्राधिकार में निलंबित करने का आदेश देता हूं।’’

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