पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश का दोष सिद्ध होने पर पति को सात साल की सजा
चित्रकूट (उप्र)। चित्रकूट जिले की एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को पत्नी को आग लगाकर जिंदा जलाने की कोशिश का दोषी ठहराते हुए शनिवार को सात साल की सजा सुनाई और उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपालदास ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र अदालत (त्वरित) के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद व्यक्ति दीपू को पत्नी को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश करने का दोषी ठहराया और उसे सात साल की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि अदालत ने दीपू पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के सतना जिले के कोलगवां थाने के बारीकला गांव की लड़की ज्योति की शादी चित्रकूट जिले की कर्वी कोतवाली क्षेत्र के बेड़ी पुलिया चकला राजरानी गांव के रहने वाले दीपू के साथ 2014 में हुई थी। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सन्तान न होने और दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर दीपू ने सात मार्च 2016 को ज्योति पर किरोसिन का तेल छिड़क कर उसे आग लगा दी थी, लेकिन वह इलाज कराने पर बच गयी। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पति को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।(सांकेतिक फोटो)










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