धनशोधन मामले में 152 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं
नयी दिल्ली,। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को धनशोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व विधायक विवेकानंद शंकर पाटिल, उनके परिवार और उनके ‘‘नियंत्रण'' वाली एक सहकारी समिति की 150 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियां कुर्क कर लीं। यह मामला पनवेल स्थित सहकारी बैंक में 512 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है।
ईडी ने एक बयान में कहा कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक आदेश जारी होने के बाद कुर्क की गईं संपत्तियों में एक बंगला, एक आवासीय परिसर आदि शामिल हैं। पाटिल शेतकरी कामगार पक्ष पार्टी से चार बार विधायक रहे हैं और पनवेल में स्थित करनाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष हैं। ईडी के अनुसार, संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 152 करोड़ रुपये है और ये पाटिल, उनके रिश्तेदारों और करनाला महिला रेडीमेड गारमेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड से संबंधित हैं। बयान के अनुसार, एजेंसी ने जून, 2021 में पाटिल को गिरफ्तार किया था और 234 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की थीं। इसने पूर्व विधायक के खिलाफ आरोपपत्र भी दायर किया था। ईडी का मामला पिछले साल फरवरी में नवी मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा पाटिल और लगभग 75 अन्य के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।

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