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सरकार बजट सत्र के दूसरे  चरण में  आईबीसी संशोधन विधेयक पेश करेगी: सीतारमण

नयी दिल्ली.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार की नौ मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करने की योजना है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। दिवाला कानून में प्रस्तावित संशोधन समयबद्धता और दक्षता को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। साथ ही भारत की ऋण शोधन व्यवस्था को वैश्विक सर्वोत्तम गतिविधियों के अनुरूप बनाएंगे। उन्होंने लोकसभा में बजट 2026-27 पेश करने के एक दिन बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि संसदीय समिति ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) से संबंधित प्रस्तावित कानून पर अपनी रिपोर्ट दे दी है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रही सीतारमण ने कहा, ''मुझे उम्मीद है कि कुछ शर्तों के अधीन, समिति के सुझावों को शामिल करते हुए दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक को नौ मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जाएगा।'' यह 2016 में लागू हुए आईबीसी अधिनियम का सातवां संशोधन होगा। अंतिम संशोधन 2021 में हुआ था।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने 12 अगस्त, 2025 को लोकसभा में दिवाला एवं और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया था। इसमें दिवाला समाधान आवेदनों की स्वीकृति में लगने वाले समय को कम करने सहित कई बदलाव के प्रस्ताव किए गए। विधेयक को लोकसभा की प्रवर समिति को विचार के लिए भेजा गया था। समिति ने दिसंबर, 2025 में अपनी रिपोर्ट दे दी।

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