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श्रमिकों एवं निजी कर्मचारियों को मतदान का उपयोग करने 7 मई को सवैतनिक अवकाश

 बिलासपुर/लोकसभा चुनाव के तहत मतदान के लिए 7 मई को निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए अवकाश रहेगा। इस दिन का वेतन भी उन्हें अपनेे मालिक द्वारा दिया जायेगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर श्रम विभाग, छग शासन ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर सहित सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा, दुर्ग और रायपुर लोकसभा क्षेत्र में तीसरे चरण के अंतर्गत 7 मई को मतदान होगा। सहायक श्रम आयुक्त आरके प्रधान ने बताया कि इस दिन जिले में स्थित समस्त कारखानों, दुकानों एवं समाचार पत्र संस्थानों में इस दिन अवकाश रहेगा। कारखाना अधिनियम 1948 एवं छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1953 के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा इस दिन को अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ ही ऐसे कारखानें जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो-दो घण्टे का अवकाश तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जायेगी। यदि मतदान तिथि को पड़ोसी राज्य के मतदाता जो छत्तीसगढ़ में काम करते हैं, उन्हें भी अपने गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा।

 

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