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अमलडीहा एवं उदईबंद रेत खदान संचालकों को थमाया नोटिस, अप्रैल में 76 मामले भी दर्ज
बिलासपुर/तहसील मस्तूरी स्थित अमलडीहा एवं उदईबंद रेत खदान से बड़े वाहनों से रेत परिवहन करवाने के कारण प्रधानमंत्री सड़क के खराब हो जाने की शिकायत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मस्तूरी को ग्रामवासियों के द्वारा की गई थी जिस पर राजस्व एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 20.04.2024 को ग्रामीणों की उपस्थिति में मौका जांच किया गया था। जिसमें खराब हो रही सड़क के मरम्मत कराने के संबंध में दोनों खदान संचालकों के प्रतिनिधियो के द्वारा लिखित में आश्वासन दिया गया है, जिस पर ग्रामीणों द्वारा सहमति दर्शायी गई थी।  
पुनः दिनांक 24.04.2024 को सहायक खनि अधिकारी द्वारा खनि अमला सहित रेत खदान अमलडीहा एवं उदईबंद का आकस्मिक निरीक्षण सुबह 10 बजे किया गया। निरीक्षण में रेत खदान अमलडीहा में स्वीकृत क्षेत्र के भीतर से 02 नग चौन माउण्टेन लोडिंग मशीन-हुण्डई मॉडल 210 एवं मॉडल 205 पाया गया जिसे सहायक खनि अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत अमलडीहा के सरपंच की उपस्थिति में जप्त कर सुपुर्दगी लेने से इंकार किये जाने पर वाहन ऑपरेटर को ही सुपुदर्गी में लगभग सुबह 11.30 बजे दिया गया तथा अगामी आदेश तक मशीन से उत्खनन ना करने की हिदायत दी गई थी। उदईबंद रेत खदान में भी खदान क्षेत्र के भीतर 01 नग चौन माउण्टेन लोडिंग मशीन कामास्तु मॉडल 210 खनिज रेत लोडिंग करते पाए जाने पर पुनः ग्राम पंचायत अमलडीहा के सरपंच की उपस्थिति में जप्त कर वाहन ऑपरेटर को ही सुपुदर्गी में दिया गया।
छ.ग. गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 तथा  छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 में उल्लेखित प्रावधानो के तहत रेत खदान संचालकों द्वारा उत्खनिपट्टे की शर्ताे का उल्लंघन किये जाने के कारण उन्हे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पट्टेदार से जवाब प्राप्त होने पर प्रावधानों के अनुरूप कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
खनि अमला द्वारा दिनांक 25.04.2024 को रेत खदान लछनपुर का भी आकस्मिक जांच किया गया एवं मौके पर रेत खदान के भीतर चौन माउण्टेन पोकलेन को जप्त कर मशीन ऑपरेटर को सुपुदर्गी में दिया गया है तथा उक्त रेत खदान संचालक को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।
खनिज अमले के द्वारा जांच में लछनपुर के समीप ही कोटवारी भूमि खसरा क्रमांक 535 रकबा 4.88 एकड़ का भू-स्वामी श्री लक्ष्मीदास आत्मज स्व. श्री मनीदास ग्राम कोटवार लछनपुर अमतरा के द्वारा अपना खेत सुधार करवाने के नाम पर लगभग 25 से 30 हाईवा भसुवा मिट्टी का उत्खनन कराया जाना पाया गया। भू-स्वामी के द्वारा ईश्वर प्रसाद शर्मा निवासी बिलासपुर के द्वारा मिट्टी उत्खनन कर ले जाना बताया गया है। उल्लेखनीय है कि किसी भी भूमि से मिट्टी उत्खनन कर उसका विक्रय किया जाना व्यवसायिक प्रायोजन की श्रेणी में आता है जिस पर खनिज रायल्टी देय होती है। उक्त प्रकरण में जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। व्यवसायिक प्रायोजन में उपयोग किया जाना पाए जाने पर उत्खननकर्ता के विरूद्व प्रकरण दर्ज किया जायेगा।
जिला बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार खनिज, राजस्व, पुलिस विभाग द्वारा खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच किया जा रहा है एवं खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के प्रकरण पाये जाने पर खनिज नियमों/ आई.पी.सी. की धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के कुल 762 प्रकरण दर्ज कर कुल समझौता राशि 1,81,50,479 रू. वसूल कर खनिज मद में जमा कराया गया है एवं 13 प्रकरणों में पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज है तथा 06 प्रकरणों में सिविल न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत है। 
वित्तीय वर्ष 2024-25 के माह अप्रैल में अब तक खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के कुल 76 प्रकरण दर्ज कर कुल समझौता राशि 15,44,157 रू. जमा कराया गया है। शेष प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। रतनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा लगातार अवैध रेत, मिट्टी परिवहन कर रहे वाहनो पर कार्यवाही की जा रही है। अवैध कोयला परिवहन के 05 मामले भी दर्ज किये है जिन पर भी कार्यवाही जारी है। 
खनिज अमला द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर विभाग द्वारा सतत निरीक्षण कर कार्यवाही लगातार की जा रही है। 
 

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