सभी राज्य बताएं कि धन की कमी के कारण जमानत नहीं पाने वाले कैदियों की पहचान की गई या नहीं: केंद्र
नयी दिल्ली. केंद्र ने सभी राज्यों से पूछा है कि धन की कमी के कारण जमानत नहीं पाने वाले कैदियों की पहचान उनकी ओर से की गई है या नहीं। केंद्र ने राज्यों से पूछा कि क्या ऐसे गरीब कैदियों की पहचान की गई, जो जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ होने या अन्य वित्तीय बाधाओं के कारण जमानत लेने में असमर्थ होने के चलते जेलों से रिहा नहीं हो पा रहे हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गये एक संदेश में गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने जेल में बंद ऐसे कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना बनाई है। मई 2023 में, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सूचित किया गया था कि इस संबंध में व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और इसलिए वे गरीब कैदियों को राहत प्रदान करने में इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं।










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