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 मतगणना हॉल में  मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित बीड़ी, सिगरेट, गुटखा रहेंगे प्रतिबंधित

 दन्तेवाड़ा । निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना हॉल में आवश्यक व्यवस्थाओं, ले जायी जाने वाली  सामग्रियों  के संबंध मे जारी दिशा निर्देश के परिपालन में  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदेश के अनुसार मतगणना हॉल के भीतर परिणाम का योग करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता को एक-एक एनालॉग कैलकुलेटर प्रदाय करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही मतगणना हॉल के भीतर पासधारी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं, मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना हॉल पर जिन सामग्रियों साथ ले जाने की अनुमति रहेगी। इनमें कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्ररूप 17 सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किये गये इव्हीएम एस एवं व्ही व्ही पैट की सूची जो विधानसभा के विभिन्न मतदान केंद्रों में प्रयोग में लायी गई है, प्लास्टिक पेन, पेंसिल, शामिल है। मतगणना परिसर के बाहरी गेट पर खानपान की व्यवस्था हेतु नियुक्त व्यवस्थापक द्वारा भोजन पैकेट उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे मतगणना हॉल के भीतर नियुक्त मतगणना अभिकर्ता द्वारा प्राप्त कर अन्य मतगणना अभिकर्ताओं को प्रदाय किया जायेगा। इसके अलावा मतगणना हॉल के भीतर प्रतिबंधित सामग्री के अंतर्गत मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ले जाना प्रतिबंधित रहेगें।
 

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