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लोकसभा में जम्‍मू-कश्‍मीर आरक्षण-संशोधन और जम्‍मू-कश्‍मीर पुनर्गठन-संशोधन विधेयक पारित

 नई दिल्ली।  लोकसभा ने जम्‍मू-कश्‍मीर आरक्षण-संशोधन विधेयक-2023 और जम्‍मू-कश्‍मीर पुनर्गठन-संशोधन विधेयक-2023 पारित कर दिये हैं। जम्‍मू-कश्‍मीर आरक्षण-संशोधन विधेयक-2023, जम्‍मू-कश्‍मीर आरक्षण विधेयक-2004 में संशोधन के बारे में है। इसके अंर्तगत अनुस‍ूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछडे लोगों को पेशेवर संस्‍थानों में नौकरियों तथा प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान है। उधर जम्‍मू-कश्‍मीर पुनर्गठन-संशोधन विधेयक-2023, जम्‍मू-कश्‍मीर पुर्नगठन विधेयक-2019 में संशोधन के बारे में है। इस विधेयक में जम्‍मू-कश्‍मीर विधानसभा में कुल 83 सीटों को निर्दिष्‍ट करने वाले 1950 के अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन किया गया था।

 प्रस्‍तावित विधेयक में सीटों की कुल संख्‍या बढाकर 90 करने का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए 7 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटों का प्रस्‍ताव किया गया है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि उपराज्‍यपाल विधानसभा में कश्‍मीरी विस्‍थापितों में से दो सदस्‍यों को नामांकित कर सकते हैं। इनमें एक सदस्‍य महिला होनी चाहिए। विस्‍थापितों को ऐसे व्‍यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो पहली नवम्‍बर 1989 के बाद कश्‍मीर घाटी या जम्‍मू-कश्‍मीर के किसी अन्‍य भाग से विस्‍थापित हुए हों और राहत आयुक्‍त के साथ पंजीकृत हों।

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