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पंजीकृत सड़क निर्माण मजदूरों को सवैतनिक मातृत्व अवकाश दें : सरकार ने नियोक्ताओं से कहा

नयी दिल्ली.  महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार ने नियोक्ताओं को पंजीकृत सड़क निर्माण महिला मजदूरों को दो बच्चों तक 26 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश देने को कहा है। ईरानी ने कहा कि नियोक्ता दो से अधिक बच्चों और गोद लेने या किसी दूसरी महिला के गर्भ में भ्रूण विकसित करने के लिए अपने अंडाणु का इस्तेमाल करने वाली माताओं (कमीशनिंग मदर) को 12 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश दे सकते हैं। ईरानी ने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पर एक परामर्श जारी कर यह घोषणा की। श्रम मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस पर एक संयुक्त परामर्श जारी किया है। उन्होंने कहा, ‘‘देशभर में महिला निर्माण मजदूरों के लिए मेरे हाथ में जो परामर्श है उसमें उन्हें नियोक्ताओं द्वारा 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। यह केवल कागजी कदम नहीं है बल्कि अधिकारी महिलाओं को ऐसी सुविधाएं देने के बारे में सक्रियता से विचार करें।'' बच्चे के जन्म के अलावा इस परामर्श में गर्भपात पर भी ध्यान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर निर्माण क्षेत्र में किसी महिला का गर्भपात होता है तो वह गर्भपात वाले दिन से छह सप्ताह के लिए मातृत्व अवकाश के बराबर सवैतनिक अवकाश की हकदार है। ईरानी ने कहा, ‘‘परामर्श के अनुसार, महिला निर्माण मजदूरों का वेतन उन्हें ऑनलाइन माध्यम से दिया जाए ताकि उनके सुपरवाइजर द्वारा उनसे धोखाधड़ी करने की गुंजाइश न हो।'' इस परामर्श में नियोक्ताओं द्वारा रात की पाली के दौरान महिला मजदूरों के लिए सुरक्षित और उनके अनुकूल माहौल देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। साथ ही उन्हें खासतौर से रात के समय घर से लेने और घर छोड़ने की सुविधा देने पर भी जोर दिया गया है।

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