सीडीएससीओ ने दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किये
नयी दिल्ली. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने दवा का नमूना एकत्र करने की समान पद्धति अपनाकर बाजार में उपलब्ध दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता और उनके असर की निगरानी के लिए नये दिशानिर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले शीर्ष दवा नियामक ने कहा कि वर्तमान में दवाओं के एकत्र नमूने ज्यादातर बड़े ब्रांड के हैं और इन्हें केवल शहरी या उपनगरीय स्थानों से एकत्र किया गया है। पिछले सप्ताह अधिसूचित दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के नमूनों के लिए नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि आंतरिक स्थानों या ग्रामीण क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया है जिससे सूदूर स्थित उपयोगकर्ता या अंतिम उपयोगकर्ता को प्राप्त दवाओं की गुणवत्ता का आकलन नहीं किया गया। दस्तावेज में कहा गया है कि पिछले रुझानों में यह देखा गया है कि नमूना चयन और नमूने के स्थान आदि के लिए कोई परिभाषित पद्धति नहीं है। नये दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों में सौंदर्य प्रसाधन के नमूने एकत्र नहीं किए गए। इनमें कहा गया है कि ऐसे बिक्री केंद्रों का कोई केंद्रीकृत डेटाबेस नहीं है जहां नकली उत्पादों की सूचना दी गई हो। इसमें कहा गया है कि ऐसे केंद्रों पर नियमित निगरानी रखी जानी चाहिए।
दस्तावेज में कहा गया है कि यह दिशानिर्देश राज्य और केंद्र सरकारों के दवा नियामक प्राधिकरणों के तहत दवा निरीक्षकों के लिए दवा के नमूने एकत्र करने की समान पद्धति को अपनाने और बाजार में उपलब्ध दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता और उनके असर की निगरानी में उपयोगी होंगे। नए मानदंडों के अनुसार, प्रत्येक औषधि निरीक्षक अपने नियंत्रण प्राधिकारी के परामर्श से अपने कार्यालय के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र को निगरानी के दायरे में लाने के लिए नमूना स्थानों को अंतिम रूप देने के लिए मासिक और वार्षिक आधार पर नमूना एकत्र करने की एक योजना तैयार करेगा। नमूना एकत्र करने की योजना में ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्र, चुनिंदा बीमारियों वाले क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली दवाएं और मौसमी बीमारियों की दवाएं आदि शामिल होंगी। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यह महत्वपूर्ण है कि पर्याप्त मात्रा में नमूने एकत्र किए जाएं और प्रयोगशाला में भेजे जाएं ताकि परीक्षण रिपोर्ट जारी करने से पहले प्रयोगशाला द्वारा आवश्यक होने पर सभी मापदंडों का परीक्षण और पुन: परीक्षण किया जा सके। इनमें कहा गया है कि प्रत्येक दवा नियंत्रण कार्यालय मासिक आधार पर पंजीकृत फार्मासिस्ट और मालिक के नाम के साथ उन थोक/खुदरा दुकानों की एक सूची तैयार करेगा, जहां पर नकली उत्पादों के होने की सूचना मिलती है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि नकली उत्पादों की बिक्री और वितरण में शामिल थोक और खुदरा दुकानों की एक केंद्रीकृत सूची तैयार करने और जनता को इन दुकानों से खरीदी गई दवा के उपयोग से बचने के लिए व्यापक प्रचार करने के वास्ते उपरोक्त सूची उनके प्रधान कार्यालय को साझा की जाएगी।
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