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चेक के माध्यम से टैक्स जमा कर खाते में पर्याप्त राशि नहीं रखने वाले 49 करदाताओं को जारी किया गया नोटिस

14 ने किया जमा 35 को 3 दिन के भीतर टैक्स की राशि जमा करने मोहलत, अन्यथा निगम एक्ट के तहत होगी कार्यवाही और एफआईआर दर्ज करने की भी होगी प्रक्रिया*
 भिलाई नगर
/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत 49 करदाताओं के द्वारा टैक्स जमा करने के लिए चेक का उपयोग किया गया था लेकिन खाते में पर्याप्त राशि नहीं रखी गई थी। जिसके चलते निगम के खाते में राशि जमा नहीं हो पाई है। ऐसे करदाताओं को नोटिस जारी किया गया था और राशि जमा करने कहा गया था इनमें से 14 करदाताओं ने टैक्स की राशि जमा कर दी है परंतु 35 ऐसे करदाता है जिन्होंने अभी तक टैक्स की राशि जमा नहीं की है। इन करदाताओं को 3 दिन की मोहलत मयब्याज टैक्स की राशि जमा करने के लिए दी जा रही है उसके बाद भी टैक्स नहीं दिया गया तो निगम अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी की जाएगी। बता दे कि भिलाई निगम में टैक्स की राशि जमा करने के लिए कुछ करदाताओं ने चेक का उपयोग किया है परंतु खाता में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने के चलते निगम के खाते में इस राशि का आहरण नहीं किया जा सका है। ऐसे सभी करदाताओं को निगमायुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर नोटिस जारी किया गया था। आयुक्त ने ऐसे करदाताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी परिपेक्ष में ऐसे करदाताओं की सूची तैयार की गई है। सूची के मुताबिक सुनीता यादव, जय शेखरन, अनिल कुमार, श्याम चरण पांडे, सुनीता यादव, खजाना सिंह, गायत्री सिंह, फत्तू, भावना जैन, अशोक कुमार गुप्ता, सोमनाथ गुप्ता, रविंद्र सिंह कुशवाहा, आशा यादव, भावना जैन, वेंकटेश्वरलू, रवेंद्र सिंह कुशवाहा, राजेश अग्रवाल, मुरलीधर, ठाकुर सिंह, रविंद्र सिंह कुशवाहा, आशा देवी, राजू भल्ला, मंजीत सिंह बग्गा, वीरेंद्र कुमार वर्मा, मंजू जयसवाल, मंजू जयसवाल, हिंसा राम वर्मा, अलका नंदा, शेखलाल अशरफी, उपकार सिंह, कमलादेवी गणेशनी, श्यामलाल, नजमा खातून, सुमा पाल के द्वारा राशि निगम कोष में जमा नहीं की गई है इन्हें तीन दिवस के भीतर टैक्स की राशि ब्याज सहित निगम कोष में जमा करनी होगी अन्यथा इन करदाताओं के विरुद्ध निगम एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी की जाएगी।

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