बलौदाबाजार जिले के सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन
-विकसित भारत-जी राम जी’ अधिनियम 2025 की दी गई जानकारी
बलौदाबाजार / कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिव्या अग्रवाल के मार्गदर्शन में शुक्रवार को जिले की समस्त 519 ग्राम पंचायतों में विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीणअधिनियम 2025 के संबंध में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इन बैठकों के माध्यम से ग्रामीणों को नए कानून के प्रावधानों, इससे होने वाले लाभों और भविष्य में इसके क्रियान्वयन के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
यह नया कानून ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका को नई दिशा देने के उद्देश्य से लाया गया है जो अब मनरेगा का स्थान लेगा। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अब ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का गारंटीड रोजगार प्रदान किया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी।योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराकर उनका सशक्तिकरण करना है। कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसमें डिजिटलाइजेशन और आधुनिक टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत मुख्य रूप से जल संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण, वाटरशेड विकास, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, वनीकरण और पारंपरिक जल स्रोतों के जीर्णोद्धार जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन प्रयासों से न केवल जिले की मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना सुदृढ़ होगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन क्षमताओं का भी विकास होगा।
वित्तीय व्यवस्था के संदर्भ में यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में निर्धारित की गई है। अधिनियम में श्रमिकों के हितों का विशेष ध्यान रखते हुए सात दिवस के भीतर मजदूरी भुगतान की गारंटी दी गई है और तय समय सीमा में काम उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का कड़ा प्रावधान भी शामिल किया गया है। इन विशेष सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों को आजीविका के नए अवसरों और कौशल विकास के प्रति जागरूक किया गया, ताकि जिले के प्रत्येक ग्रामीण परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।









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