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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ‘‘बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026’’ का शुभारंभ, बकायेदारों को मिलेगी भारी छूट

 दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा जिले के लगभग 03 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

14 मार्च को आयोजित लोक अदालत में 9374 योजना के पात्र उपभोक्ताओं को मिलेगा सुनहरा अवसर
बालोद/छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को आर्थिक राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘‘बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026’’ का औपचारिक शुभारंभ 12 मार्च 2026 को मेडिकल कॉलेज रायपुर के ऑडिटोरियम में किया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव एवं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी श्री भीमसिंह कंवर के मार्गदर्शन में तैयार यह योजना मुख्य रूप से निम्नदाब घरेलू, बीपीएल और कृषि श्रेणी के अशासकीय उपभोक्ताओं को बकाया राशि के बोझ से मुक्त करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), दुर्ग रीजन के लगभग 03 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, जिनके ऊपर 72 करोड़ रुपए की राशि बकाया है।
       उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 के माध्यम से 31 मार्च 2023 के पूर्व निष्क्रिय बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बकाया राशि भुगतान पर मूल राशि पर 75 प्रतिशत की छूट एवं अधिभार राशि पर 100 प्रतिशत की छूट, निष्क्रिय घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता के लिए बकाया राशि भुगतान पर मूल राशि पर 50 प्रतिशत की छूट एवं अधिभार राशि पर 100 प्रतिशत की छूट तथा निष्क्रिय कृषि (स्थायी एवं अस्थायी) श्रेणी के उपभोक्ता के लिए बकाया राशि भुगतान पर मूल राशि पर 50 प्रतिशत की छूट एवं अधिभार राशि पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार 31 मार्च 2023 के पूर्व सक्रिय बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता के लिए 05 वर्ष से अधिक अवधि के बकाया राशि भुगतान पर मूल राशि पर 75 प्रतिशत की छूट एवं अधिभार राशि पर 100 प्रतिशत की छूट तथा 01 वर्ष से 05 वर्ष तक अवधि के सक्रिय बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता के लिए बकाया राशि भुगतान पर मूल राशि में 50 प्रतिशत एवं अधिभार राशि में 100 प्रतिशत की  छूट की सुविधा मिलेगी।                   
31 मार्च 2023 की स्थिति में सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए बकाया राशि भुगतान पर अधिभार राशि में 100 प्रतिशत छूट के साथ मूल राशि के किश्तों में भुगतान करने पर भी छूट की सुविधा मिलेगी। इसके तहत एकमुश्त भुगतान पर मूल राशि में 10 प्रतिशत एवं अधिभार राशि में 100 प्रतिशत, तीन किस्तों में भुगतान पर मूल राशि में 05 प्रतिशत एवं अधिभार राशि में 100 प्रतिशत तथा छः किश्तों में भुगतान पर मूल राशि में शून्य प्रतिशत एवं अधिभार राशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।                   
शेष बकाया राशि की किस्तों में भुगतान पर आगामी माहों में कोई अधिभार देय नहीं होगा। इस योजना में छूट का लाभ लेने के लिए पात्र सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं अशासकीय कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को मोर बिजली एप के माध्यम से या संबंधित वितरण केंद्र, जोन कार्यालय में जाकर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उपभोक्ता को अपनी कुल बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत भुगतान जमा करना होगा। योजना को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए विभाग ने मीटर वाचकों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए प्रेरित करने पर मीटर वाचकों को, निष्क्रिय, सक्रिय घरेलू, बीपीएल या कृषि श्रेणी के बकायेदारों द्वारा एकमुश्त भुगतान पर प्राप्त धनराशि का 05 प्रतिशत (अधिकतम 1000 रूपये प्रति कनेक्शन) एवं किस्तों में भुगतान किये जाने पर संपूर्ण भुगतान प्राप्त होने पर प्राप्त धनराशि का 05 प्रतिशत (अधिकतम 500 रूपये प्रति कनेक्शन) प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। 
    सीएसपीडीसीएल दुर्ग क्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री संजय खंडेलवाल ने बताया कि 14 मार्च 2026 को आयोजित लोक अदालत में दुर्ग रीजन के 9374 समाधान योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा के जिला न्यायालयों में आयोजित इस लोक अदालत के माध्यम से उपभोक्ता मौके पर ही अपने प्रकरणों का निपटारा कर भारी छूट का लाभ उठा सकते हैं। विभाग ने अपील किया है कि सभी पात्र उपभोक्ता इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और अपने बकाया बिजली बिलों का निपटान कर एक जिम्मेदार नागरिक के रुप में बिजली कंपनी के सुदृढ़ीकरण में सहयोग करें।
 

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