25 मार्च तक कोषालयों में स्वीकार किए जाएंगे बजट देयक
कोषालयों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से संबंधित देयक स्वीकार करने एवं ई-कुबेर के माध्यम से भुगतान करने दिशा-निर्देश जारी
बालोद/छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति को देखते हुए बजट देयकों के भुगतान और ई-कुबेर के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस वित्तीय वर्ष से संबंधित समस्त देयकों को कोषालयों और उपकोषालयों में जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च, 2026 निर्धारित की गई है। इसी तरह सएनए-स्पर्श से संबंधित समस्त भुगतान के लिए देयक स्वीकृति की अंतिम तिथि 30 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। अंतिम तिथि के पश्चात देयक ekoshonline.cg.nic.in/eBill एवं ई-पेरोल संबंधी देयक ekoshonline.cg.nic.in/ePayroll Module में 27 मार्च 2025 तक नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए एवं जमा किए जा सकेंगें। 25 मार्च, 2026 तक कोषालय, उपकोषालय द्वारा स्वीकार किए गए देयकों पर ली गई आपत्तियों के नियमानुसार निराकरण कर प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। वित्त विभाग द्वारा 25 मार्च 2026 के पश्चात यदि कोई सहमति, स्वीकृति जारी की गई है तो उन प्रकरणों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। भारत सरकार से प्राप्त राशि (शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायत्ता अथवा केवल केन्द्रांश की राशि) से संबंधित देयकों एवं माननीय विधायकों के स्वत्वों से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, निवास कार्यालय से संबंधित प्राप्त देयकों, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित देयकों पर भी उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा। समस्त कोषालय, उपकोषालय अधिकारी को उक्त तिथि तक प्राप्त समस्त देयकों का निराकरण 30 मार्च 2026 तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

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