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 16 आपराधिक गतिविधियों में संलग्न आरोपी के खिलाफ जिला दण्डाधिकारी ने की जिलाबदर की कार्यवाही

 दुर्ग  । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर आरोपी शातिर गुण्डा बदमाश राकेश घुघल उर्फ वालिया आत्मज शंकर राव घुघल उम्र 31 वर्ष साकिन आई.एम.आई.चौक मोहन नगर दुर्ग थाना मोहन नगर के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के अंतर्गत जिलाबदर की कार्यवाही करते हुए एक वर्ष की अवधि तक राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिले राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, रायपुर, धमतरी जिलों की सीमाओं से 3 नवम्बर 2023 से एक सप्ताह के भीतर बाहर जाने का आदेश पारित किया है। 3 नवम्बर 2023 से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं पर जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश नही दिया जाएगा। राकेश घुघल द्वारा अब तक 16 अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी राकेश घुघल उर्फ वालिया थाना मोहननगर क्षेत्र का आदतन अपराधी है। गुण्डागर्दी, मारपीट तथा आम जनता को डरा धमका कर अवैध वसूली करना उनकी दिनचर्या बन गई है। आम लोगों को हथियार दिखाकर भयभीत करना, मारपीट करना, जन सामान्य को गंदी-गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी देना। सरेराह मारपीट कर चोट पहंुचाना, महिलाओं से छेड़छाड़ करना, लोगों को आतंकित करना, आटो/मिनीडोर चालकों को धमकाकर अवैध वसूली करना, मोहन नगर कॉलोनी व रेल्वे स्टेशन के आस-पास के होटल, बार, पान ठेला से सामान ले लेना, उसका पैसा नहीं देना तथा पैसा मांगने पर मारपीट करना उसका सामान्य प्रवृत्ति बन गया था। अपराधिक प्रवृत्ति के कारण आम लोगों को जानमाल का खतरा बना रहता था। आरोपी राकेश घुघल के विरूद्ध की गई समस्त वैधानिक कार्यवाही से उसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नही हुआ। आरोपी राकेश घुघल पर सामान्य विधि के अंतर्गत की गई कार्यवाही का प्रभाव बेअसर रहा। प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के द्वारा भी इसके अपराधिक कृत्यों पर अंकुश नही लगाया जा सका। आरोपी राकेश घुघल के अपराधिक आचरण एवं प्रवृत्ति पर नियंत्रण किए जाने तथा आम जनता में अमन चैन तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आरोपी राकेश घुघल के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

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