सरकार ने ट्रैवल एजेंसियों से कोविड महामारी के दौरान यात्रा रद्द करने वालो के लंबित भुगतान नवम्बर के तीसरे सप्ताह तक जारी करने को कहा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ट्रैवल एजेंसियों से कोविड महामारी के कारण रद्द यात्रा कार्यक्रम का लंबित भुगतान ग्राहकों को नवंबर के तीसरे सप्ताह तक जारी करने को कहा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ता-संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों के साथ बैठक की, इसमें मेक माई ट्रिप, यात्रा, क्लियर ट्रिप आदि ट्रैवल एजेंसियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सरकार ने कोविड-लॉकडाउन अवधि के कारण रद्द किए गए टिकटों की बुकिंग राशि वापस न किये जाने के मुद्दे पर बात की। विभाग ने बताया कि उच्चत्तम न्यायालय के अक्टूबर 2020 के आदेश के बावजूद रिफंड अब भी लंबित है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया था और 6 ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफार्मों ईज माई ट्रिप, यात्रा, मेक माई ट्रिप, हैप्पी ईजी गो, क्लियर ट्रिप, इक्सिगो और 5 अन्य ट्रैवल एजेंसियों, थॉमस कुक, केसरी टूर्स, वीना वर्ल्ड, नीम होलिडेज, मैगो होलिडेज, को नोटिस जारी किया था। शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन न करने पर इन ट्रैवल ऐजेंसियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो सकती है।

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