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छात्रावास संचालक की हत्या के बाद शव को कार में डालकर जलाने पर तीन लोगों को उम्रकैद

इंदौर (मध्यप्रदेश) । मध्यप्रदेश के इंदौर में 45 वर्षीय छात्रावास संचालक की साजिशन हत्या करने के बाद उसके शव को कार में डालकर जलाने के मामले में जिला अदालत ने तीन मुजरिमों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश जयदीप सिंह ने अनिल कुमार जैन (45) की हत्या के जुर्म में दिलीप यादव (40), भागचंद उर्फ रोहित (27) और दीपक उर्फ कमलेश (23) को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अधिकारी के मुताबिक अतिरिक्त लोक अभियोजक हेमंत राठौर की पैरवी के आधार पर तीनों को भारतीय दंड विधान की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), धारा 302 (हत्या) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया गया। अभियोजन ने इन लोगों पर जुर्म साबित करने के लिए अदालत में 34 गवाह पेश किए थे। अधिकारी ने बताया कि मुजरिमों में शामिल दिलीप यादव भवन निर्माण ठेकेदार हैं और जैन अपने छात्रावास की मरम्मत के दौरान उससे फर्श लगवाने का काम करा रहा था । अधिकारी के मुताबिक इस काम के भुगतान को लेकर विवाद के बाद यादव ने छह नवंबर 2017 को फर्श खरीदवाने के बहाने जैन को शहर के मूसाखेड़ी चौराहा बुलाया और अपने दोनों साथियों की मदद से सब्बल (भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाला भारी-भरकम औजार) से उनकी हत्या कर दी। अधिकारी ने बताया कि हत्याकांड के बाद मुजरिमों ने छात्रावास संचालक के शव को उनकी कार की डिग्गी में डाला और इसे इंदौर से करीब 75 किलोमीटर दूर सनावद क्षेत्र में ले जाकर कार समेत जला दिया ताकि वारदात के सबूत मिटाए जा सकें। उन्होंने बताया कि कार में मिले कंकाल के नमूनों की डीएनए जांच से जैन की हत्या की पुष्टि हुई।

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