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सैफ पर हमले के आरोपी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

मुंबई. मुंबई की एक अदालत ने रविवार को सैफ अली खान पर हमला मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया और कहा कि अंतरराष्ट्रीय साजिश से संबंधित अभियोजन पक्ष की दलील को खारिज नहीं किया जा सकता है। पुलिस ने अदालत को बताया कि कथित हमलावर बांग्लादेशी नागरिक है, और उसके कृत्य के पीछे के मकसद का पता लगाने की जरूरत है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद (30) को दोपहर डेढ़ बजे बांद्रा में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने पेश किया। पुलिस ने अदालत को बताया कि कथित हमलावर भारत में अवैध रूप से रहने वाला एक बांग्लादेशी नागरिक था और उसके कृत्य के पीछे के मकसद का पता लगाने की जरूरत है। पुलिस ने अदालत से यह भी कहा कि उन्हें यह पता लगाने की जरूरत है कि इस मामले का संबंध किसी अंतरराष्ट्रीय साजिश से है या नहीं। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील संदीप डी शेरखाने ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल कई वर्षों से देश में रह रहा है और उसके पास (देश में रहने के लिए) महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और उसका परिवार भी भारत में रह रहा है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि अभिनेता सैफ अली खान की मौजूदगी के कारण इस मामले को तूल दिया गया है।
 हालांकि, पुलिस ने यह कहते हुए 14 दिन की हिरासत की मांग की कि मामला सिर्फ एक अभिनेता के बारे में नहीं है बल्कि इसमें एक क्रूर हमला शामिल है। पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि जांच प्राथमिक चरण में है।
 जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि हमले में खान को गंभीर चोटें आईं, जिसमें चाकू के ब्लेड के एक हिस्से का उनके शरीर में धंसना शामिल है। पुलिस ने अदालत को बताया कि चाकू तीन हिस्सों में टूट गया जिसके दो हिस्से मिल गए हैं, जबकि तीसरा हिस्सा आरोपी से बरामद किया जाना बाकी है। पुलिस ने कहा कि घटना के समय आरोपी ने जो कपड़े पहने थे उनपर खून के धब्बे होंगे और जांच के हिस्से के रूप में ये कपड़े जब्त करने की जरूरत है। जांच अधिकारी ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच की आवश्यकता है कि आरोपी अभिनेता के घर में कैसे दाखिल हुआ और हमले के पीछे का मकसद क्या था। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि शहजाद को न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए।
 रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों पर गौर करने के बाद पुलिस की दलील को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए अंतरराष्ट्रीय साजिश के आरोप को ‘‘असंभव नहीं कहा जा सकता।'' अदालत ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि आरोपियों के खिलाफ आरोप सही हैं। इसलिए मामले की जांच के लिए पुलिस को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। पांच दिन की पुलिस हिरासत उचित है।'' अदालत ने बचाव पक्ष के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि गिरफ्तारी अवैध थी और कहा कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के दौरान सभी आवश्यक मानदंडों का पालन किया था। इससे पहले दिन में पुलिस ने मीडिया को बताया था कि कथित हमलावर मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद एक बांग्लादेशी नागरिक है, जिसने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के बाद अपना नाम बदलकर बिजॉय दास रख लिया था। उसे ठाणे शहर से सटे इलाके से पकड़ा गया था। पुलिस ने कहा था कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, वह 16 जनवरी को तड़के चोरी के इरादे से बांद्रा में सतगुरु शरण इमारत में बॉलीवुड अभिनेता के घर में दाखिल हुआ था। हमलावर ने सैफ (54) पर कई बार चाकू से वार किया था जिसके बाद पास के लीलावती अस्पताल में उनकी चार-पांच घंटे तक सर्जरी की गई थी।
 

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