शिक्षक व कर्मचारियों की छुट्टी पर डेढ़ महीने का बैन
…..छुट्टी के लिए कलेक्टर से लेनी होगी स्पेशल अनुमति…जारी हुआ आदेश
रायपुर । नये साल के पहले दो महीने कर्मचारियों व शिक्षकों को छुट्टी के लिए मशक्कत करनी होगी। पंचायत चुनाव की आचार संहिता के मद्देनजर छुट्टियों पर बैन लगा दिया गया है। बिलासपुर से आदेश जारी हो चुका है, जबकि अन्य जिलों से जिला निर्वाचन पदाधिकारी अलग-अलग आदेश जारी कर छुट्टी पर बैन का निर्देश जारी कर रहे हैं। बिलासपुर से जारी निर्देश के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम करने के साथ ही जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा जिले में पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने तक सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों तथा राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियों, कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित किया गया है।
जिले में कोई भी अधिकारी, कर्मचारीगण बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे तथा मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे। किसी अधिकारी, कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान करने एवं बिना अनुमति के मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख/कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार होंगे।
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