येस बैंक से धन निकासी की अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये निर्धारित
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संकटग्रस्त प्राइवेट येस बैंक के जमाकर्ताओं पर एक महीने के लिए नकदी निकासी की अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये निर्धारित की है।
वित्त मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि यह सीमा अगले महीने की तीन तारीख तक जारी रहेगी। परंतु चिकित्सा उपचार, उच्चतर शिक्षा, विवाह और आपात स्थिति जैसे कुछ मामलों में निकासी की सीमा लागू नहीं होगी।
एक अन्य प्रेस विज्ञप्ति में रिज़र्व बैंक ने कहा है कि प्राइवेट बैंक की वित्तीय स्थिति में गंभीर गड़बड़ी को देखते हुए 30 दिन के लिए येस बैंक के प्रबंधन बोर्ड के अधिकार को स्थगित कर दिये गये हैं और भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रशांत कुमार को येस बैंक के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया है।
रिज़र्व बैंक ने येस बैंक के जमाकर्ताओं को आश्?वासन दिया है कि उनके हितों की पूरी रक्षा की जाएगी और घबराने की कोई बात नहीं है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रिज़र्व बैंक अगले कुछ दिनों में बैंक के पुनर्गठन अथवा एकीकरण की एक योजना तैयार करने की संभावनाएं तलाश करेगा।
इस बीच, एक अन्य घटनाक्रम में एसबीआई बोर्ड ने पूंजी संकट का सामना कर रहे येस बैंक में निवेश करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह घोषणा येस बैंक पर पाबंदी लगाए जाने के कुछ घंटे बाद की गई।
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