यस बैंक के संस्थापक की ईडी की हिरासत 16 मार्च तक बढ़ी
नई दिल्ली। मुम्बई की विशेष अदालत ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की, प्रवर्तन निदेशालय-ईडी के तहत हिरासत की अवधि 16 मार्च तक बढ़ा दी है। कपूर की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर कल उन्हें विशेष अदालत के न्यायाधीश पी.पी. राजवैद्य के समक्ष पेश किया गया।
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने अदालत को बताया कि कपूर ने विभिन्न संस्थाओं को तीस हजार करोड़ रुपये मूल्य के ऋण मंजूर किए, जिनमें से बीस हजार करोड़ रुपये खराब ऋण में बदल गए। निदेशालय ने हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग की, ताकि इन ऋणों को मंजूर करने के पीछे के औचित्य और कथित धनशोधन के आरोपों की जांच की जा सके। यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 62 वर्षीय राणा कपूर को रविवार को धनशोधन रोकथाम कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।
इससे एक दिन पहले रिजर्व बैंक ने पूंजी की तंगी का सामना कर रहे निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक के खाताधारकों पर धन निकासी की सीमा पचास हजार रुपये तय कर दी थी और बैक को बोर्ड को निलंबित करते हुए प्रशासक नियुक्त कर दिया था।
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