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 मोबाइल फोन पर जीएसटी 12 से बढ़कर 18 प्रतिशत

नई दिल्ली।  माल एवं सेवा-कर परिषद ने मोबाइल फोन पर जीएसटी दरों को पहली अप्रैल से बढ़ाकर 12 से 18 प्रतिशत करने का फैसला किया है। जीएसटी परिषद की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।  परिषद ने विमान के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल सेवाओं पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का भी निर्णय लिया, जबकि हस्तनिर्मित और मशीन से बनी माचिस की जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाकर 12 प्रतिशत कर दिया  है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए, बताया कि परिषद ने दो करोड़ रुपये से कम का कारोबार करने वाली इकाईयों के लिए वित्त वर्ष 2018 और 2019 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में देरी पर लगाया जाने वाला शुल्क माफ करने का फैसला किया है।
वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी भुगतान में देरी के लिए पहली जुलाई से शुद्ध कर देनदारी पर ब्याज लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी नेटवर्क की हार्डवेयर क्षमता बढ़ाने के लिए इंफोसिस से अधिक कुशल श्रमबल को शामिल करने के लिए कहा गया है।
 जीएसटी परिषद ने जी एस टी एन का डिजाइन करने वाली इंफोसिस को जुलाई, 2020 तक जी एस टी एन प्रणाली को और दुरूस्त तथा बेहतर बनाने के लिए भी कहा है।

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