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रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगी पीसीए की बंदिशें हटाईं

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) प्रक्रिया की निगरानी सूची से बाहर कर दिया है। ये बंदिशें हटने के बाद बैंक बिना किसी प्रतिबंध के कर्ज बांट सकता है। आरबीआई ने मंगलवार को बयान में कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रदर्शन की समीक्षा किए जाने के बाद उसे पीसीए रूपरेखा के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया गया है। वित्तीय निगरानी बोर्ड ने इस बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा में यह पाया कि मार्च, 2022 में समाप्त वित्त वर्ष में उसने पीसीए मानकों का उल्लंघन नहीं किया था। आरबीआई ने कहा कि विभिन्न मानकों पर बैंक के प्रदर्शन में आए सुधार के अलावा न्यूनतम पूंजीगत मानकों का पालन के बारे में बैंक की तरफ से दिए गए लिखित आश्वासन के बाद उसे पीसीए दायरे से बाहर करने का फैसला किया गया है। पीसीए प्रारूप को उस स्थिति में लागू किया जाता है जब परिसंपत्ति पर मिलने वाले रिटर्न, न्यूनतम पूंजी बनाए रखने और एनपीए की मात्रा से संबंधित नियामकीय प्रावधानों का बैंक पालन नहीं करता है। पीसीए दायरे में रखे जाने के बाद वह बैंक खुलकर कर्ज देने से कई तरह से रोक दिया जाता है और उसे कई तरह की बंदिशों के भीतर काम करना पड़ता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई ने जून, 2017 में पीसीए के दायरे में रखने का फैसला किया था। शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के ऊंचे स्तर और परिसंपत्तियों पर मिलने वाले कम रिटर्न की वजह से बैंक को पीसीए निगरानी सूची में रखा गया था। आरबीआई ने पीसीए मानकों के उल्लंघन की वजह से सेंट्रल बैंक के अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक को भी इसके तहत निगरानी सूची में रखा था। अन्य दोनों बैंकों को सितंबर, 2021 में ही निगरानी सूची से बाहर कर दिया गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई को लिखित में यह प्रतिबद्धता दी है कि वह न्यूनतम नियामकीय पूंजी और शुद्ध एनपीए के मानकों का अनुसरण करेगा। उसने केंद्रीय बैंक को बैंक के भीतर किए गए संरचनात्मक एवं प्रणालीगत सुधारों से भी अवगत कराया है।

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