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निजी उर्वरक प्रतिष्ठान का आकस्मिक निरीक्षण

गंभीर अनियमितताएं पाये जाने पर की गई कार्रवाई
बिलासपुर
/कृषि विभाग द्वारा कोटा विकासखण्ड में संचालित मेसर्स रमेश कृषि केंद्र में गंभीर अनियमितताएं पाये जाने पर कार्यवाही की गई। स्रोत प्रमाण पत्र नहीं होने के बावजूद दुकानदार द्वारा कीटनाशक की बिक्री एवं भण्डारण किया गया था। साथ ही फर्म द्वारा बिना बिल के सामग्री के विक्रय एवं स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं होना, उर्वरक लाईसेंस का कालातीत होना अवसान तिथि के बाद कीटनाशक का विक्रय हेतु रखे जाने सहित कई अनियमितताएं पाई गई।
         उप संचालक कृषि के निर्देश पर कोटा में संचालित मेसर्स रमेश कृषि केन्द्र का उर्वरक निरीक्षकों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण कर कार्यवाही की गई। निरीक्षण के दौरान फर्म को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1979, बीज अधिनियम 1966 एवं नियंत्रण आदेश 1983 की अनदेखी करते हुए व्यवसाय में संलग्न होना पाया गया। विभाग द्वारा रमेश कृषि केंद्र को सीलंबद करते हुए नोटिस जारी कर सभी कमियों को दूर करते हुए लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कड़ी चेतावनी दी गई। समयावधि में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर लाईसेंस निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही के दौरान जिला स्तरीय निरीक्षण दल में सहायक संचालक कृषि श्री आशुतोष श्रीवास्तव, श्री दिलीप रात्रे, उर्वरक निरीक्षक श्री आरएस गौतम एवं श्री उमेश कश्यप शामिल थे। 

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