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 समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के संबंध में प्रभारी प्रबंधक एवं डाटा ऑपरेटरों का प्रशिक्षण

-धान खरीदी शासन की प्राथमिकता-कलेक्टर लंगेह
-धान खरीदी में संलग्न कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर होगी कार्रवाई
-शासन के नियमानुसार खरीदी करें, अनियमितता पाए जाने पर होंगी कार्रवाई
-किसानों के रकबा समर्पण को प्रोत्साहित करें
 महासमुंद / कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने आज वन विभाग के ट्रेनिंग हाल मे जिले के महासमुंद, बागबाहरा के समस्त प्रभारी समिति प्रबंधक एवं डाटा ऑपरेटरों के प्रशिक्षण में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता में है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही अथवा अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी ।उन्होंने कहा कि किसानो की धान खरीदी को राज्य शासन ने अत्यावश्यक सेवा अधिनियम एस्मा के तहत शामिल किया है, अतः धान खरीदी में संलग्न कर्मचारी की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी ।उन्होंने कहा कि सभी प्रभारी प्रबंधक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर दी गई जिम्मेदारी गंभीरता के साथ पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि किसानों का प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से धान खरीदना सुनिश्चित करें। इस संबंध में उन्होंने कहा कि प्रतिदिन टोकन काटा जा सकता है जो आगामी सातवें दिन के लिए लागू होगा। उन्होंने बताया कि टोकन तुहर हाथ के माध्यम से सुबह 8:00 बजे से 9:00 बजे तक टोकन काटा जा सकता है एवं समिति में 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक टोकन काटा जा सकता है उन्होंने किसानों को धान बेचने के बाद शेष रकबा समर्पण के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए और ऐसे किसानों को अधिक से अधिक रकबा समर्पण करने कहा गया है। प्रशिक्षण में धान खरीदी के संबंध में राज्य शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का बारीकी से जानकारी दी गई एवं उनके अनुपालन के निर्देश दिए गए।
प्रशिक्षण में बताया गया कि धान आवक से पहले ही नमी का टोकन कटे हुये किसानों के द्वारा लाये गये धान का फड़ में अंदर लाने के एवं गुणवत्ता परीक्षण कर लेवें। तत्पश्चात ही फड़ में धान अंदर करावे। किसी भी स्थिति में समितियों में 05 बजे के बाद धान की खरीदी ना हो। फड में रखे रिजेक्टेड तथा अधिक नमी वाले धान को 05 बजे के पहले उठा लिया जावे ताकि उसी दिन स्टेकिंग कर लिया जावे। किसानों को जारी टोकन के आधार पर धान खरीदी हेतु उपार्जन केन्द्र में किसान उपस्थित होने उपरान्त ही किसानों को नया एवं पुराना बारदाना उपलब्ध कराया जाये। किसी भी स्थिति में किसानों को बारदाना खरीदी के पूर्व उपलब्ध नहीं कराया जाये। खरीदी केन्द्रों में सभी पंजी संधारित रखा जाये। टोकन रजिस्टर धान आवक रजिस्टर, बारदाना वितरण रजिस्टर, धान खरीदी रजिस्टर, तौल कांटा रजिस्टर स्टेक रजिस्टर, धान जावक रजिस्टर, निरीक्षण पंजी आदि।
कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि धान खरीदी केन्द्रों में धान के बोरों की किस्मवार तथा नये पुराने बारदाने में भर्ती के आधार पर स्टेकिंग की जाये। स्टेन्सील खरीदी केन्द्रों को उपलब्ध करावे गये नये बारदाने में समिति का नाम, पंजीयन नम्बर एवं धान की किस्म की छपाई अनिवार्य रुप से की जावे। धान के बोरो की सिलाई जूट रस्सी (सुतली) से करे। प्लास्टिक के रस्सी का उपयोग नहीं करना है। किसान से धान खरीदी करते समय किसान द्वारा खरीदी हेतु जारी कराये गये टोकन एवं उनके द्वारा प्रस्तुत ऋण पुस्तिका में दर्ज रकबे का मिलान कर लिया जाये।बचत रकबे का समर्पण किसान की सहमति लेकर किया जावे। सभी उपार्जन केन्द्र में औसत अच्छी गुणवत्त (FAQ) के धान के किस्सवार सैम्पल किसानों के अवलोकन हेतु अनिवार्य रुप से प्रदर्शित किया जावे। उपार्जन केन्द्र में नमी की जांच कर किसी भी स्थिति में 14 से 17 प्रतिशत से अधिक नमी का धान क्रय नहीं किया जावे। इलेक्ट्रानिक कांटा बाट इस वर्ष सभी उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी हेतु इलेक्ट्रानिक काटा-बाट का ही उपयोग किया जावे। विशेष परिस्थितियों में मैन्युअल काटे बाट का उपयोग अनुविभागीय अधिकारी (स.) के अनुमति से किया जावे। 
सुरक्षा के उपाय आकस्मिक वर्षा से बचने के लिये पर्याप्त मात्रा में डैनेज (प्लास्टिक बोरी,भूसा) के कैप कव्हर व्यवस्था हो साथ ही स्टेक के आस-पास नाली निर्माण कर लिया जावे। धान खरीदी केन्द्र में यदि किसी व्यक्ति द्वारा गांव की औसत उपज से अधिक मात्रा धान विक्रय हेतु टोकन जारी कराया जाता है तो तत्काल इसकी जांच करे कि क्या उस व्यक्ति के पास उपलब्ध धान किसी खरीफ मौसम में उत्पादित धान है।यदि ऐसा ना होकर अन्यत्र तरीकों से एकत्रित धान हो तो किसी भी स्थिति में उक्त धान का क्रय खरीदी केन्द्र में ना किया जाये। पंजीकृत किसानो की सूची सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ऐसे किसानों की सूची जिनके द्वारा विगत वर्ष में धान विक्रय नहीं किया गया था कि सूची उपलब्ध करायी गयी है। उक्त सूची धान खरीदी केन्द्रों में संधारित रखा जाये और ऐसे व्यक्ति के भूमि के विरुद्ध धान विक्रय हेतु किसी के द्वारा टोकन लिया जाता है तो तत्काल संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को अवगत कराये तथा अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जांच निष्कर्ष अनुसार उस व्यक्ति से धान की खरीदी की जाये। कोचिया बिचोलिया पर नियंत्रण चिल्हर रुप से धान खरीदी करने वाले कोचियों/बिचौलियों के द्वारा समिति में धान लाकर अन्य किसानों के पंजीयन में खपाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों से धान खरीदी ना कर इसकी सूचना संबंधित नोडल अधिकारी को तत्काल दी जाये। प्रशिक्षण मे अपर कलेक्टर श्री रवि साहू, अनुविभागीय अधिकारी अक्षा गुप्ता खाद्य अधिकारी अजय यादव, डी ऍम ओ आशुतोष, नान नोडल अधिकारी आशीष शर्मा मौजूद थे।
 

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