नगर निगम रायपुर ने अवैध प्लाटिंग क्षेत्र में लगाया बोर्ड
नगर निगम नागरिकों से की अपील- यह अवैध प्लाटिंग का भाग है, यहां परऔर आसपास नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा स्वीकृत नहीं की जाती है, यहां पर प्लाट की किसी भी प्रकार की खरीदी- बिक्री नहीं करें, अन्यथा की स्थिति में छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 292(ग) के प्रावधान अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी
रायपुर/ रायपुर नगर पालिक निगम जोन 9 नगर निवेश विभाग द्वारा जोन 9 क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 8 क्षेत्र अंतर्गत सड्डू क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग स्थल पर जनहित में बोर्ड नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 9 जोन कमिश्नर श्री अंशुल शर्मा सीनियर के मार्गनिर्देशन में और कार्यपालन अभियंता श्री शरद ध्रुव, सहायक अभियंता श्री सैयद जोहेब, उप अभियंता श्री आशुतोष पाण्डेय की उपस्थिति में लगाये जाने की कार्यवाही की है.
बोर्ड में नगर निगम जोन 9 नगर निवेश विभाग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि यह अवैध प्लाटिंग का भाग है. यहां और आसपास भवन निर्माण अनुज्ञा की स्वीकृति नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा नहीं दी जाती है, यहां प्लाट की किसी भी प्रकार की प्लाट की खरीदी - बिक्री नही करें, अन्यथा की स्थिति में रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 292( ग ) के प्रावधान अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

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