अस्पताल परिसर में प्रतिबंधित सामग्री एवं पाउच मिलने पर जुर्माना
रायपुर / कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने ज़िला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में संचालित योगिता टी स्टॉल में प्रतिबंधित सामग्री (गुटखा पाउच) इत्यादि पाए जाने पर उन्होंने तत्काल सामान जब्त किया। साथ ही उन्होंने दुकान संचालक पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने दुकान संचालक को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार की गुटखा, तंबाकू या अन्य प्रतिबंधित सामग्री की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। भविष्य में पुनः ऐसी सामग्री मिलने पर दुकान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।






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