रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में मांस - मटन विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित
*0 महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर होटलों में मांस- मटन विक्रय करने पर जप्ती की कार्यवाही कर सम्बंधित व्यक्ति के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही भी की जाएगी 0*
रायपुर/ रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे के निर्देश पर नगर पालिक निगम रायपुर के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में चेट्रीचंड पर्व 20 मार्च श्री रामनवमी पर्व दिनांक 27 मार्चऔर महावीर जयन्ती दिनांक 31 मार्च 2026 को मांस - मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से नगर पालिक निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही ने चेट्रीचंड पर्व 20 मार्च, श्री रामनवमी पर्व 27 मार्च और महावीर जयन्ती 31 मार्च 2026 को रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस - मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है।
चेट्रीचंड पर्व 20 मार्च , श्रीरामनवमी पर्व 27 मार्च और महावीर जयन्ती पर्व दिनांक 31 मार्च 2026 को नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस -मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इस हेतु अपने अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों में मांस -मटन विक्रय की दुकानों का सतत पर्यवेक्षण करेंगे।
रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे के निर्देश पर प्रतिबंध आदेश का व्यवहारिक पालन करवाने होटलों में उक्त पावन पर्व दिवसों पर मांस-मटन विक्रय करने पर जप्ती की कार्यवाही कर सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही भी की जाएगी।










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