भीषण गर्मी को देखते हुए पशुओं से भारवाही कार्य पर दोपहर में प्रतिबंध
रायपुर। जिले में बढ़ते तापमान एवं भीषण गर्मी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पशुओं के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे के बीच तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने के कारण इस अवधि में भारवाही पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। इस दौरान पशुओं से सामग्री ढोने या सवारी के लिए उपयोग करने से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे हीट स्ट्रोक, बीमारी अथवा मृत्यु की आशंका बनी रहती है।
अतः पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण के तहत परिवहन एवं कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965 के नियम 6 (3) के अनुपालन में जिला रायपुर की सीमा में 1 मई 2026 से 30 जून 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक पशुओं के माध्यम से संचालित साधनों जैसे बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ऊँट गाड़ी, खच्चर, टट्टू गाड़ी एवं गधे द्वारा भार ढोने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है।





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