बालोद जिले में 5 से 7 नवम्बर तक शुष्क दिवस घोषित
बालोद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा ने छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग नवा रायपुर के निर्देशानुसार विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के अंतर्गत शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु 05 नवम्बर से 07 नवम्बर तक शुष्क दिवस घोषित किया है। श्री शर्मा ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा(1) के अंतर्गत जिले में स्थित समस्त देशी, विदेशी, कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं मद्य भण्डागार बालोद को 05 नवम्बर को शाम 05 बजे से 07 नवम्बर तक पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही इस अवधि मेें मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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