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 नामांकन के दिन से ही शुरू हो  जाएगी डाकमतों की प्रक्रिया
- अनिवार्य सेवाओं के रूप में 10 सेवाओं से जुड़े लोग ले सकेंगे डाकमत सुविधा
 राजनांदगांव ।लोकसभा चुनाव के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। उसके पहले डाकमत वाले मतदान कर लेंगे। 28 मार्च को अधिसूचना जारी होने के साथ ही डाकमतों के लिए आवेदन आदि की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दो अप्रैल तक दो चरणों में इसे पूरा किया जाएगा। चुनाव आयोग ने 10 सेवाओं को इसके लिए अधिसूचित किया है।
अपर कलेक्टर सीएल मारकंडेय ने कलेक्टोरेट के अपर कलेक्टर कक्ष में अनिवार्य सेवाओं के रूप में अधिसूचित स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, प्राधिकार प्राप्त मीडियाकर्मी, रेल परिवहन, बीएसएनएल, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, दूरदर्शन, आल इंडिया रेडियो, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की बैठक लेकर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करने के संबंध में जानकारी दी। अपर कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनिवार्य सेवाओं के रूप में 10 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। जिसमें स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, ऐसे मीडियाकर्मी जिन्हें प्राधिकार पत्र जारी हुआ है, रेल परिवहन, बीएसएनएल, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भारतीय खाद्य निगम को अनिवार्य सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है। अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने से ऐसे कर्मचारी जो शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान की तिथि को मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते हैं, केवल उनके लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। ऐसे सभी कर्मियों को प्रारूप 12 घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत निर्वाचन तीन चरणों में होगा। प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत अधिसूचना 20 मार्च एवं प्रारूप 12 घ में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च है। द्वितीय चरण में राजनांदगांव, कांकेर एवं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत अधिसूचना 28 मार्च एवं प्रारूप 12 घ में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दो अप्रैल 2024 है। आवेदन के दौरान संबंधित कर्मचारी का मोबाईल नंबर, वोटर आईडी नंबर एवं निर्वाचक नामावली की भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही दर्ज करना अनिवार्य है। नियत तिथि तक प्राप्त होने वाले सभी पात्र आवेदनों के आधार पर जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित कर इनका डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान, मतदान दिवस के पूर्व ही करवाया जाएगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर जिले में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये तीन दिन लगातार सुबह नौ से शाम पांच बजे तक संचालित किया जाएगा।

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