आर्यन खान को नहीं मिली जमानत
मुंबई। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका खारिज हो गई। कोर्ट ने कहा है कि इस अदालत के समक्ष आवेदन विचारणीय नहीं है। इसलिए अंतरिम जमानत याचिका खारिज की जा रही है। एनसीबी के वकील के विरोध में आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने काफी दलीलें दीं, लेकिन उनकी एक भी जिरह काम नहीं आई। अब सतीश मानशिदें आर्यन की जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अपील करेंगे।
आर्यन खान और अन्य आरोपियों को आर्थर जेल में 3-5 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेल में रखा जाएगा। हालांकि कोरोना जांच में सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। लेकिन जब भी कोई नया आरोपी इस जेल में आता है तो उसे कुछ दिनों तक इस क्वारंटीन सेल में रखा जाता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही मेडिकल जांच के बाद आरोपियों को आर्थर जेल लाया गया। ड्रग्स केस में मुंबई की किला कोर्ट ने आर्यन खान समेत सभी आठ आरोपियों को गुरुवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। जांच एजेंसी एनसीबी ने कोर्ट से 11 अक्टूबर तक रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने तुरंत ही जमानत याचिका दाखिल कर दी लेकिन 7 बजे के बाद कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई लेकिन आर्यन को जमानत नहीं मिल सकी।
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