केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 2025 तक बढ़ाया
नयी दिल्ली। सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवादददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन 12 अगस्त, 1994 को संसद से पारित अधिनियम के तहत किया गया था।
आयोग की वेबसाइट के अनुसार, संसद से संशोधन विधेयकों को पारित करके इस अधिनियम की वैधता को फरवरी, 2004 तक के लिए दो बार बढ़ाया गया। वर्ष 2004 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम की अवधि समाप्त होने के बाद से यह आयोग एक गैर सांविधिक संस्था के रूप में काम कर रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत कार्यरत इस आयोग का कार्यकाल समय-समय पर सरकारी संकल्पों के जरिये बढ़ाया जाता है। यह आयोग सफाई कर्मचारियों के लिए सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को दूर करने की दिशा में केद्र सरकार को विशिष्ट कार्य योजनाओं की सिफारिश करता है।
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