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सीबीआईसी ने 2017-18, 2018-19 के जीएसटी रिटर्न की जांच को एसओपी जारी किया
नयी दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के जीएसटी रिटर्न की जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। ये एसओपी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद के पहले दो वर्षों के लिए है।
सीबीआईसी ने कहा, सीबीआईसी-जीएसटी आवेदन पर रिटर्न की ऑनलाइन जांच के लिए जब तक एक मॉड्यूल उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तब तक अंतरिम उपाय के तहत यह एसओपी जारी किया जा रहा है। इसका मकसद जांच के लिए रिटर्न की पहचान या चयन, ऐसे रिटर्न की जांच के तरीके तथा अन्य संबद्ध प्रक्रियाओं में एकरूपता सुनिश्चित करना है। '' सीबीआईसी ने कहा कि जांच के लिए रिटर्न का चयन विशिष्ट जोखिम मानकों के आधार पर किया जाएगा।
वहीं विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) को केंद्रीय कर प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत जीएसटीआईएन का चयन करने का कार्य सौंपा गया है। यह हालांकि उनके लिए है, जिनके रिटर्न की जांच की जानी है। बोर्ड ने कहा कि इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य जांच के दौरान कर अधिकारियों तथा करदाताओं के बीच आमने-सामने के संपर्क को कम से कम करना है।

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