स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बाहर से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयर सुविधा फॉर्म की अनिवार्यता हटा दी
नई दिल्ली। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बाहर से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयर सुविधा फॉर्म की अनिवार्यता हटा दी है। यह आदेश आज से लागू हो गया है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड संक्रमण में कमी तथा पूरे विश्व में व्यापक टीकाकरण में प्रगति को देखते हुए वर्तमान दिशानिर्देश संशोधित किए गए हैं। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार सभी यात्रियों का अपने देश में निर्धारित नियमों के अनुसार पूर्ण टीकाकरण होना चाहिये। यात्रा पूर्व आरटी-पीसीआर जांच की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गयी है।
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