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32 साल बाद महिला को तलाक मामले में मिला न्याय, सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया

 नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के तलाक के मामले में न्यायिक प्रणाली की कड़ी आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में महिला और उसके बेटे के साथ न्याय नहीं हुआ। महिला की शादी 1991 में हुई थी और एक साल बाद उसने बेटे को जन्म दिया। इसके बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया और तलाक के लिए कर्नाटक की पारिवारिक अदालत में अर्जी दी। अदालत ने तीन बार पति के पक्ष में तलाक का फैसला सुनाया, जबकि पति ने महिला या उनके बेटे के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं दी।

महिला ने हाई कोर्ट में अपील की, जिसने कई बार पारिवारिक अदालत को फिर से विचार करने का आदेश दिया। लेकिन हर बार पति को तलाक मिल गया। तीसरी बार, हाई कोर्ट ने पति को 20 लाख रुपये की गुजारा भत्ता देने के साथ तलाक मंजूर कर लिया, जबकि स्थानीय अदालत ने महिला को 25 लाख रुपये गुजारा भत्ता का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुयान की बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने कहा कि पति ने सालों तक महिला के साथ क्रूरता की और अपने बेटे के भविष्य की कोई चिंता नहीं की। कोर्ट ने पारिवारिक अदालत के फैसलों की आलोचना की, जिसमें बार-बार तलाक दिया गया।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी माना कि पति-पत्नी 1992 से अलग रह रहे हैं, इसलिए तलाक का फैसला शर्तों के साथ बरकरार रखा गया। कोर्ट ने पति को 20 लाख रुपये की जगह 30 लाख रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि जिस घर में महिला, उसका बेटा और उसकी सास रहते हैं, वह उनके पास ही रहेगा और पति को उस घर में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाएगा।कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पति के पास कोई और संपत्ति है, तो बेटे को उस पर प्राथमिकता के आधार पर अधिकार होगा। अगर पति ने इन आदेशों का पालन नहीं किया, तो तलाक का फैसला रद्द कर दिया जाएगा। कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि वह तीन महीने के भीतर गुजारा भत्ता का भुगतान करें, जिसमें 3 अगस्त, 2006 से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी शामिल हो। अगर पति ने समय पर भुगतान नहीं किया, तो पारिवारिक अदालत कानूनी कार्रवाई करेगी।

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