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गृह मंत्रालय ने जारी की 67 आतंकवादी और गैरकानूनी संगठनों की नई सूची

 नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले 67 प्रतिबंधित संगठनों की नवीनतम सूची जारी की है। गृह मंत्रालय ने अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत इन संगठनों को आतंकवादी या गैरकानूनी घोषित किया है। इस सूची में 45 संगठनों को आतंकवादी संगठन के रूप में चिह्नित किया गया है, जबकि 22 संगठनों को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है।

इन प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिज्बुल मुजाहिदीन, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट (ISIS), खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA), नक्सली संगठन (CPI-Maoist), लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) और जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे संगठन शामिल हैं। ये संगठन भारत में आतंकी हमलों, उग्रवाद और हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं।
इसके अलावा, सरकार ने कई संगठनों को गैरकानूनी घोषित किया है, इनमें स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI), जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF), पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और इसके सहयोगी संगठन, खालिस्तान समर्थक संगठन ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (SFJ) और मणिपुर के कुछ उग्रवादी संगठन शामिल हैं। ये संगठन अलगाववादी गतिविधियों और हिंसा में शामिल रहे हैं, जिससे देश की शांति और स्थिरता को खतरा हुआ है।
सरकार द्वारा इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने से उनकी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं, उनके वित्तीय लेन-देन रोके जा सकते हैं, और उनके सदस्यों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह प्रतिबंध भारत में आतंकवाद और उग्रवाद पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। गृह मंत्रालय समय-समय पर इस सूची को अपडेट करता रहता है ताकि उभरते खतरों से निपटा जा सके और देश की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।

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