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 आईटी उद्योग में स्थायी तौर पर घर से काम करने की सुविधा के लिए पंजीकरण और स्वीकृति संबंधी नियमों में ढील
नई दिल्ली।  सरकार ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजीकरण और अनुपालन की जरूरतों सहित ज्यादातर आवश्यकताएं हटा दी हैं। इससे कंपनियों को स्थाई रूप से वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की सुविधा प्राप्त होगी।
दूरसंचार विभाग ने अन्य सेवा प्रदाताओं-ओएसपी के लिए पंजीकरण कराने की जरूरत खत्म कर दी है और डाटा संबंधित कामों में लगी बीपीओ कंपनियों को ओएसपी नियमों के दायरे से अलग कर दिया है।
आई.पी. के लिए बैंक गारंटी जमा करने, दायित्वों के बारे में बार-बार जानकारी देने, नेटवर्क डायग्राम का प्रकाशन करने, जुर्माने का प्रावधान करने सहित कई जरूरतें हटा दी गई है। इसी तरह वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीव्हेयर का पालन करने वाली कंपनियों के कामों में बाधक कई अन्य नियम भी हटा दिये गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार कारोबारी सुगमता और भारत को प्रौद्योगिकी का प्रमुख केन्द्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि केन्द्र सरकार ने दूरसंचार विभाग के अन्य सेवा प्रदाता संबंधी दिशा-निर्देशों को काफी आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि इससे बी.पी.ओ. उद्योग की अनुपालन बाध्यताएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इससे आई.टी., आई.टी.ई.एस., बी.पी.ओ. उद्योग में तेजी आएगी और भारत में वर्क फ्रॉम होम के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा।
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