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आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध बालोद जिले में की जा रही लगातार कार्रवाई

बालोद/ आबकारी आयुक्त सह प्रबंध संचालक सीएसएमसीएल श्री श्याम लाल धावड़े के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में बालोद जिले में अवैध मदिरा निर्माण, धारण, परिवहन एवं विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत शराब कोचियों के विरूद्ध अवैध निर्माण, धारण, परिवहन, विक्रय एवं चैर्यनयन के विरुध्द कार्यवाही करते हुए 10 मई को आरोपी व्यास नारायण, टिकरा पारा जिला धमतरी के पास से कुल 13.935 लीटर देशी एवं विदेशी मदिरा जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59 (क) के तहत प्रकरण कायम कर आरोपी का जेल निरुद्ध किया गया है। थाना बालोद क्षेत्र के अंतर्गत लावेन्द्र कुमार के पास से 2.70 लीटर देशी मदिरा जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)ख के तहत 01 आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही कर 01 प्रकरण कायम किया गया है। इसी तरह थाना डौण्डी बालोद क्षेत्र के अंतर्गत अज्ञात आरोपी के बिना नंबर के सायकल से 80 लीटर कच्ची महुआ जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59 (क) के तहत 01 प्रकरण कायम किया गया है।
इसी तरह 11 मई को थाना गुरूर के अंतर्गत आरोपी युगल किशोर निर्मलकर के पास से कुल 9.18 लीटर देशी शराब जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59 (क) के तहत प्रकरण कायम कर आरोपी का जेल निरुद्ध किया गया है। इसी तरह थाना बालोद के अंतर्गत आरोपी सुदाराम के पास से कुल 7.2 लीटर देशी शराब जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59 (क) के तहत प्रकरण कायम कर आरोपी का जेल निरुद्ध किया गया है। इसी तरह 12 मई को थाना राजहरा के अंतर्गत आरोपी सुरेश चिकवा के पास से कुल 12.6 लीटर देशी शराब जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59 (क) के तहत प्रकरण कायम कर आरोपी का जेल निरुद्ध किया गया है। इस प्रकार कुल 06 प्रकरणों में 45.615 देशी, विदेशी मदिरा एवं 80 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल 125.615 लीटर शराब एवं 02 दोपहिया वाहन तथा 01 सायकल जप्त किया गया। 
जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि 01 अपै्रल 2025 से 12 मई 2025 तक 180 जगहों में अवैध मदिरा के विक्रय, धारण, निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं अवैध रुप से मद्यपान की सुविधा उपलब्ध कराने तथा सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान करने वालों के विरुध्द सतत अभियान चलाकर कुल 89 अपराधिक प्रकरण कायम किया गया है। जिसमें कुल 157.91 लीटर अवैध शराब एवं 02 दोपहिया वाहन तथा 01 सायकल (कुल बाजार मूल्य 01 लाख 37 हजार 265 रुपये) जप्त की गई है एवं मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता संचालकों के विरुध्द कुल 07 विभागीय प्रकरण कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक श्री आशाराम शाक्य, आबकारी उपनिरीक्षक श्री अतुल देवांगन, आबकारी उपनिरीक्षक श्री जागेश्वर सिंह दाऊ एवं आबकारी उपनिरीक्षक रोशन लाल बंजारे द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग जिला बालोद द्वारा अवैध मदिरा धारण, विक्रय, संग्रहण, परिवहन एवं तस्करी के विरुध्द अभियान निरंतर जारी रहेगा।
 

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