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 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन कराना आवश्यक

0- पंजीयन के अभाव में धान एवं अन्य फसलों के समर्थन मूल्य पर बिक्री करने में हो सकती है कठिनाई 
0- कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने जिले के सभी कृषकों को अनिवार्य रूप से पंजीयन करने की अपील की 
बालोद. शासन के मंशानुरूप किसानों को शासकीय योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए एग्रीस्टैक पोर्टल में किसानों को अपने प्रत्येक खातों का अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना आवश्यक है। इसके अभाव में किसानों को अपने धान एवं अन्य फसलों के समर्थन मूल्य पर बिक्री के अलावा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसान हितैषी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई होती है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन कार्य को अत्यंत महत्वाकांक्षी एवं किसान हितैषी बताते हुए इसकी भूरी-भूरी सराहना की है। उन्होंने बालोद जिले के सभी किसानों को शासन के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु निर्धारित समयावधि में अपने प्रत्येक खातों का एग्रीस्टैक पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने की अपील की है। जिससे कि उन्हें धान एवं अन्य फसलों के समर्थन मूल्य पर बिक्री एवं शासन के विभिन्न किसान हितैषी योजना का लाभ लेने हेतु किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो सके। 
कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए एग्रीस्टैक पोर्टल के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि एग्रीस्टैक पोर्टल एक डिजिटल कृषि मंच है। इसके तहत किसानों को विशिष्ट 11 अंकों की फार्मर आईडी दी जाती है। जो उनके आधार कार्ड एवं भूमि रिकार्ड से जुड़ी होती है। एग्रीस्टैक पोर्टल का मुख्य उद्देश्य किसानों और कृषि से जुड़ी जानकारियों का केन्द्रीयकृत डाटाबेस तैयार करना है। उन्होंने इसके लाभ के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के सभी खातों का एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन हो जाने से प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कृषि अनुदानों का लाभ सीधे पात्र किसानों को पारदर्शी तरीके से मिलता है। इसके अलावा एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन हो जाने से किसानों को खाद, बीज या सरकारी योजनाओं के लिए बार-बार पटवारी के चक्कर नही लगाने पड़ते और बार-बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नही पड़ती।
उल्लेखनीय है कि बालोद जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में जिले के सभी किसानों एवं संयुक्त खाताधारकों के लिए आवश्यक सूचना जारी की गई है। जिससे वे समय रहते अपना पंजीयन सुनिश्चित करा सकें। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए सूचना में बताया गया है कि यदि किसी एक ऋण पुस्तिका या खाते में 2, 3 या 4 लोगों के नाम दर्ज हैं, तो उन सभी संयुक्त खाताधारकों का अलग-अलग एग्रीस्टैक पंजीयन कराना अनिवार्य है। इसके अलावा जिन किसानों के नाम एक ही खाते में अलग-अलग खसरा नंबर दर्ज हैं, उन सभी संबंधित खाताधारकों को उन्हीं खसरा नंबरों पर अपना पंजीयन कराना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत, पटवारी, कृषि विभाग, सेवा सहकारी समिति अथवा लोक सेवा केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। 
ज्ञातव्य हो कि बालोद जिले में कुल 02 लाख 62 हजार 126 खाता धारकों किसानों में से अब तक 01 लाख 49 हजार 189 खाता धारकों का किसान पंजीयन उनके सभी खसरा नंबरों एवं सह खाताधारकों के साथ पूर्ण किया जा चुका है। शेष 01 लाख 12 हजार 937 सह खाताधारकों का एग्रीस्टैक पोर्टल में किसान पंजीयन किया जाना शेष है। राजस्व, कृषि एवं सहकारी समितियों के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा एगीस्टैक पोर्टल में पंजीयन हेतु शेष सभी कृषकों संबंधित सभी सहकारी समितियों एवं लोक सेवा केन्द्रों में किसानों को बुलाकर उनका शत प्रतिशत पंजीयन किया जा रहा है। 
 

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