कलेक्टर ने धान खरीदी कार्य में लापरवाही पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी नवल किशोर साहू एवं रवि वर्मा को किया निलंबित
बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य में लापरवाही बरते जाने पर जिले के दो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री नवल किशोर साहू एवं श्री रवि वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री कमल किशोर साहू गुरूर विकासखंड के मुख्यालय कुलिया एवं श्री रवि वर्मा गुण्डरदेही विकासखंड के मुख्यालय ओडारसकरी में पदस्थ है। इन दोनों अधिकारियों को 14 नवंबर 2025 को पूर्वान्ह 11 बजे तथा शाम 06 बजे आयोजित प्रशिक्षण उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। किंतु उक्त दोनों अधिकारी धान खरीदी कार्य हेतु आयोजित प्रशिक्षण में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। इनका कृत्य छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (एस्मा) की धारा 5(4) तथा धारा 5(5) के विपरित है तथा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 (1) दो के विपरित है। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने इन दोनों अधिकारियों के कृत्य को अपने कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता मानते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के कार्य को अतिआवश्यक सेवा में शामिल करते हुए एस्मा लागू किया गया है।












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