कलेक्टर के निर्देशानुसार बालोद जिले में धान की अवैध खरीदी-बिक्री पर रोकथाम सुनिश्चित करने निरंतर कार्रवाई
कस्टम मीलिंग का पंजीयन नही होने पर केजीएन राईस मिल चिरचारी को किया गया सील
बालोद/ कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य के अंतर्गत बालोद जिले में धान की अवैध खरीदी-बिक्री पर रोकथाम सुनिश्चित करने राजस्व, खाद्य, सहकारिता एवं कृषि उपज मंडी के जांच दल के द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत आज एसडीएम गुरूर श्री रामकुमार सोनकर के नेतृत्व में जांच दल के द्वारा गुरूर विकासखण्ड के केजीएन राईस मिल चिरचारी के जांच के उपरांत राईस मिल का कस्टम मीलिंग पंजीयन नही होने से राईस मिल को सील करने कार्रवाई की गई। एसडीएम गुरूर श्री रामकुमार सोनकर ने बताया कि केजीएन राईस मिल के जांच के दौरान पाया गया कि उक्त राईस मिल के द्वारा खरीद विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मीलिंग का कार्य करने हेतु एफसीआई उसना में 96000 क्विंटल धान का अनुबंध किया गया था। राईस मिल के द्वारा जिसके विरूद्ध 56658.56 क्विंटल धान का उठाव किया गया है। जिसमें जमा करने योग्य चावल की मात्रा 38913.099 क्विंटल है। उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया कि आज दिनांक तक राईस मिल के द्वारा 28121.98 क्विंटल चावल एफसीआई में जमा किया गया है। इसके साथ ही जमा करने योग्य शेष चावल की मात्रा 10791.119 क्विंटल है। जांच में पाया गया कि उक्त राईस मिल के द्वारा 70.26 प्रतिशत चावल जमा किया गया है।
एसडीएम श्री सोनकर ने बताया कि केजीएन राईस मिल के द्वारा जांच के समय तक खरीफ वर्ष 2025-26 में कस्टम मीलिंग हेतु आॅनलाईन पंजीयन नही किया गया है। जो कि छत्तीसगढ़ कस्टम मीलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिका 4(1) का स्पष्ट उल्लंघन एवं उक्त आदेश कंडिका 09 के तहत दंडनीय है। जिसके फलस्वरूप जांच दल के द्वारा केजीएन राईस मिल को सील करने की कार्रवाई की गई एवं राईस मिल में उपलब्ध धान एवं चावल की जप्ती कर फर्म में उपस्थित राईस मिल के मंूशी श्री रूपेश कुमार साहू की सुपुदर्गी में दे दिया गया है। जांच दल के अधिकारियों के द्वारा एसडीएम श्री रामकुमार सोनकर, तहसीलदार श्री हनुमंत श्याम एवं खाद्य व कृषि उपज मंडी के निरीक्षकों की उपस्थिति में जांच की संपूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित की गई।



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