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 अनिवार्य सेवा से जुड़े लोग अब डाकमत पत्र से कर सकेंगे मतदान
-इच्छुक मतदाता को 12 से 17 अप्रैल तक देना होगा आवेदन 
बिलासपुर /लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 10 सेवाओं को अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित करते हुए इनके कर्मचारियों को पहली बार डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा दी जा रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा 10 अनिवार्य सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य, विद्युत, ऐसे मीडिया कर्मी जिन्हें प्राधिकार पत्र जारी होगा, रेल परिवहन, बीएसएनएल, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित एवं भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी-कर्मचारी डाक मतपत्र का उपयोग कर सकेंगे। मतदाता कर्मचारी-अधिकारी को प्रारूप 12घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।   
गौरतलब है कि प्रदेश में लोकसभा सामान्य निवार्चन 3 चरणों में होना है। जिले में लोकसभा निर्वाचन तीसरे चरण में होगी, जिसके लिए 12 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। प्रारूप 12 घ में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल तक है। प्रारूप 12घ में आवेदन के दौरान संबंधित कर्मचारी का मोबाईल नं., वोटर आईडी नं. एवं निर्वाचक नामावली की भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही-सही दर्ज करना अनिवार्य होगा। निर्वाचक नामावली में कर्मचारी का अद्यतन भाग संख्या एवं सरल क्रमांक पता करने हेतु वोटर हेल्पलाईन एप्प का उपयोग किया जाए, जिसमें वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर इसे खोजा जा सकता है। प्रारूप 12घ के भाग 1 के साथ-साथ जिला स्तर पर नियुक्त विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा इस आवेदन को भाग 2 में सत्यापित किया जाए। आवेदन के साथ कर्मचारी का वोटर आईडी कार्ड का छायाप्रति भी संलग्न किया जाए। नियत तिथि तक प्राप्त होने वाले सभी पात्र आवेदनों के आधार पर जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित कर इनका डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान, मतदान दिवस के पूर्व ही कराया जाएगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर जिले में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये तीन दिन लगातार प्रातः 09 से 05 बजे तक संचालित किया जाएगा। वे सभी कर्मचारी जो प्रारूप 12 घ में आवेदन करेंगे एवं पात्र पाये जायेंगे वे केवल डाक मतपत्र के माध्यम से पोस्टल वोटिंग सेंटर में ही मतदान कर सकेंगे। उन्हें किसी भी परिस्थिति में मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र पर वोटिंग की पात्रता नही होगी। अतः जो भी व्यक्ति प्रारूप 12घ में आवेदन करें, उन्हें जिले में स्थापित पोस्टल वोटिंग सेंटर पर ही मतदान की व्यवस्था से अवगत कराया जाए। पोस्टल वोटिंग सेंटर में मतदान हेतु नहीं जा सकने पर वे अपने मतदान के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। उन्हें मतदान केन्द्र पर मतदान दिवस को अपना मत दर्ज करने की पात्रता नहीं होगी। इसलिए जो व्यक्ति मतदान दिवस को मतदान केन्द्र पर जाकर अपना वोट डालने हेतु सक्षम होंगे उनसे प्रारूप 12घ नहीं भरवाये जाए। जिला स्तर पर उपरोक्त अधिसूचित अनिवार्य सेवाओं के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी एवं यथा-शीघ्र पात्र व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त कर इसे जिले में डाक मतपत्र हेतु नियुक्त नोडल अधिकारियों (सूची संलग्न) को प्रदान करना होगा। 

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